यूपी: शादी में खाना छू लेने से दलित की हुई जमकर पिटाई-भाई का क्षतिग्रस्त किया गया बाइक, बाद में शिकायत करने पर फिर आरोपियों ने किया हमला
By आजाद खान | Published: December 12, 2022 04:44 PM2022-12-12T16:44:26+5:302022-12-12T16:58:59+5:30
आरोप है कि केवल शादी में खाना छुने से दलित की पिटाई की गई है। पीड़ित के भाई द्वारा उसे बचाने पर उसके साथ भी मारपीट की गई है।
लखनऊ: यूपी के गोंडा में एक 18 साल के दलित के साथ दुर्व्यवहार करने और उसे मारने-पीटने का एक मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, एक शादी में दलित के जाने और वहां पर खाने को छूने के आरोप में उसके साथ मारपीट की गई है।
आरोप है कि पीड़ित परिवार के घर वालों ने जब इसकी शिकायत गांव के प्रधान और बड़ों से की थी तो आरोपियों ने पीड़ित के घर आकर तोड़फोड़ किया था। यही नहीं वे लोग पीड़ित से दोबारा मारपीट किए थे। मामले में पुलिस से शिकायत की गई है और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, यह घटना गोंडा के वजीरगंज के नौबस्ता गांव में उस वक्त घटी है जब 18 साल का दलित गांव के एक शादी में गया था। पीड़ित की बहन रेनु ने आरोप लगाया है कि जब उसका भाई लल्ला गांव में ही रहने वाले संदीप पांडे के घर गया था और वहां पर खाने के लिए थाली उठाई थी तभी यह घटना घटी है।
आरोप है कि प्लेट उठाते ही संदीप और उसके साथ अन्य लोगों ने लल्ला के साथ गाली गलौज किया और उसकी पिटाई कर दी थी। ऐसे में जब पीड़ित का बड़ा भाई सत्यपाल उसे बचाने वहां पहुंचा को उसके साथ भी मारपीट की गई थी और उसके बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था।
मामले में रेनु का कहना है कि "हमने संदीप और उसके भाइयों के आचरण के बारे में गांव में ग्राम प्रधान और बुजुर्गों के साथ मामला उठाया। जब आरोपियों को इसके बारे में पता चला, तो वे हमारे घर में घुस गए, लल्ला की फिर से पिटाई की और तोड़फोड़ की।"
इन आरोपियों के खिलाफ हुई है कार्रयवाई
मामले में पुलिस को जानकारी देते हुए आोरपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। इस पर बोलते हुए एएसपी गोंडा शिव राज ने कहा है कि घटना में शामिल संदीप पांडे, अमरेश पांडे, श्रवण, सौरभ, अजीत, विमल और अशोक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस ने यह भी कहा कि वह चश्मदीदों के बयान को दर्ज कर आगे की कार्रवाई करेगी।
पुलिस के अनुसार, आरोपियों पर एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।