उन्नाव केस: आरोपी ने पीड़िता के साथ रेप करने से पहले किया था शादी के समझौते पर हस्ताक्षर
By रोहित कुमार पोरवाल | Published: December 12, 2019 08:53 AM2019-12-12T08:53:12+5:302019-12-12T09:10:22+5:30
शादी के समझौते में लिखा है, ''हम घोषणा करते हैं कि हमने अपनी स्वतंत्र इच्छा से हिंदू परंपरा के अनुसार, 15 जनवरी 2018 को एक मंदिर में हमारी शादी को संपन्न किया है। हम एक दूसरे के साथ पत्नी और पति के रूप में रह रहे हैं। हम किसी भी कानूनी अड़चन से बचने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं।"
उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप और आग कांड में पीड़िता की मौत हो गई। इस सनसनीखेज मामले की परतें खुल रही हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पीड़िता के साथ बलात्कार करने से पहले मुख्य आरोपी ने उसके साथ शादी के समझौते पर हस्ताक्षर किया था।
शादी के समझौते में लिखा है, ''हम घोषणा करते हैं कि हमने अपनी स्वतंत्र इच्छा से हिंदू परंपरा के अनुसार, 15 जनवरी 2018 को एक मंदिर में हमारी शादी को संपन्न किया है। हम एक दूसरे के साथ पत्नी और पति के रूप में रह रहे हैं। हम किसी भी कानूनी अड़चन से बचने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं।"
रेप के मामले में पीड़िता के वकील एसएन मौर्य ने एएनआई को बताया, मुख्य आरोपी शिवम त्रिवेदी पीड़िता से केस वापस लेने और समझौता करने का दबाव बना रहा था।
बता दें कि मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। पुलिस ने पीड़िता को जलाकर मारने वाले पांच आरोपियों में से दो शिवम और शुभम त्रिवेदी को चार्जशीट में अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।
पुलिस के मुताबिक, मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी।
पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का उल्लेख हैं, जिसमें मोबाइल फोन शामिल है। मामले को लेकर कई लोगों की गवाही दर्ज की गई है।
दुष्कर्म के आरोपियों शिवम और शुभम पर सबूत नष्ट करने और पीड़िता को डराने-धमकाने का भी आरोप चार्जशीट में है।
चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, जोकि हत्या से संबंधित हैं, वह भी शामिल की गई है।
बता दें कि इस केस के सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बीते 5 दिसंबर को पीड़िता रेप मामले की सुनवाई के लिए रायबरेली की अदालत जा रही थी, तभी उन्नाव के बिहार इलाके में आरोपियों ने उसे रोककर जिंदा जला दिया।
6 दिसंबर को पीड़िता ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इस मामले ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर पहले आक्रोशित चल रही जन भावनाओं को और तेजी प्रदान की थी।
उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह का कहना है इस मामले में मौत से पहले दिए गए पीड़िता के बयान को भी आरोपियों को सजा देने का आधार माना जाएगा।
बता दें कि पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि शुभम और उसके दोस्त शिवम ने पिछले वर्ष 12 दिसंबर को उसका बलात्कार किया था। पीड़िता ने इस वर्ष 5 मार्च को मामले की एफआईआर दर्ज कराई थी।