जानें कुलदीप सिंह सेंगर के अलावा किन और 3 लोगों ने किया था उन्नाव पीड़िता का रेप, आरोपी की मां ने भी दिया उसका साथ
By पल्लवी कुमारी | Published: October 4, 2019 11:50 AM2019-10-04T11:50:50+5:302019-10-04T11:50:50+5:30
उन्नाव रेप कांड: 28 जुलाई 2019 को उन्नाव रेप पीड़िता की कार का रायबरेली में एक्सीडेंट हो गया था। सीबीआई ने इस मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मुख्य आरोपी बनाया है। हादसे में पीड़िता के एक रिश्तेदार महिला की मौत हो गई थी।
उन्नाव रेप कांड में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोपपत्र दाखिल किया है। इस मामले में उन्नाव रेप पीड़िता ने बीजेपी के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप के आरोप लगाए थे। लेकिन इसके साथ ही सीबीआई ने तीन और लोगों के नाम भी चार्जशीट में बताए हैं, जिन्होंने पीड़िता के साथ रेप किया था। जिनके नाम हैं नरेश तिवारी, ब्रजेश यादव सिंह और शुभम सिंह। तीनों जमानत पर हैं। ये तीनों कुलदीप सिंह सेंगर के करीबी हैं। शुभम सिंह शशि सिंह का बेटा है। शशि सिंह वही महिला हैं, जिन्होंने कथित तौर पर पीड़िता को बहलाकर 4 जून 2017 को विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के आवास पर ले गई थी।
चार्जशीट के अनुसार तीनों ने 4 जून की घटना के एक सप्ताह बाद 11 जून, 2017 लड़की का कथित तौर पर अपहरण किया और उसके साथ गैंगरेप किया। इस घटना के समय महिला नाबालिग थी। सामूहिक बलात्कार के मामले में जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा के समक्ष तीस हजारी कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया गया।
28 जुलाई 2019 को उन्नाव रेप पीड़िता की कार का रायबरेली में एक्सीडेंट हो गया था। सीबीआई ने इस मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मुख्य आरोपी बनाया है। हादसे में पीड़िता के एक रिश्तेदार महिला की मौत हो गई थी। जो उन्नाव मामले की गवाह थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पीड़िता को लखनऊ के अस्पताल से एयर एंबुलेंस के जरिये दिल्ली लाया गया था।
जानें उन्नाव रेप कांड का पूरा मामला
जून 2017 में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उन्नाव से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उसका रेप किया था। मामले में पहले तो यूपी पुलिस ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ एफआईआर लिखने से मना कर दिया था। लेकिन अप्रैल 2018 को पीड़िता ने विधायक के खिलाफ एफआईआर की मांग करते हुए लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की। जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई।
इसी बीच अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। जिसका आरोप भी विधायक पर लगा। मामले को बाद में सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने जुलाई 2018 में पहली चार्जशीट दाखिल की, जिसमें कुलदीप सेंगर को मुख्य आरोपी बनाया गया। जिसके बाद आरोपी विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में आरोप विधायक को जमानत दे दी गई। इस केस में अभी अंतिम फैसला नहीं आया है।