Udupi Police Case: 62 वर्षीय मां के शव के पास 3 दिन तक अचेत हालत में पड़ी रही 32 साल की बेटी, पुलिस ने दरवाजा खोला तो...
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: May 20, 2024 17:48 IST2024-05-20T17:47:22+5:302024-05-20T17:48:05+5:30
Udupi Police Case: 62 वर्षीय जयंती शेट्टी से संपर्क करने की कोशिश की, जो वहां अपनी बेटी प्रगति शेट्टी (32) के साथ अकेली रहती थीं। लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी।

सांकेतिक फोटो
Udupi Police Case:कर्नाटक में उडुपी जिले के एक घर में एक बुजुर्ग महिला का शव मिला, जहां मानसिक रूप से बीमार उसकी बेटी तीन दिन तक उसके पास अचेत हालत में पड़ी रही। बृहस्पतिवार की रात, पड़ोसियों ने गोपदी गांव के एक घर से दुर्गंध आती महसूस की। उसमें रहने वालों की कुशलता को लेकर चिंतित लोगों ने 62 वर्षीय जयंती शेट्टी से संपर्क करने की कोशिश की, जो वहां अपनी बेटी प्रगति शेट्टी (32) के साथ अकेली रहती थीं। लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी।
पुलिस ने जब जबरन दरवाजा खोला तो पाया कि जयंती की तीन दिन पहले मौत हो चुकी है और घर में उसका शव पड़ा हुआ है। इसके अलावा, मानसिक रोग से पीड़ित उनकी बेटी प्रगति शेट्टी को अचेत पाया, जो तीन दिन तक अपनी दिवंगत मां के बगल में पड़ी रही। पुलिस के अनुसार, जयंती मधुमेह और रक्तचाप से पीड़ित थीं तथा उनकी बेटी को भी मधुमेह था।
प्रगति की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि चिकित्सकों को उसका एक पैर कुछ महीने पहले काटना पड़ा था। उपयुक्त देखभाल के अभाव के कारण उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया था। पुलिस ने बताया कि प्रगति को पीने के लिए पानी दिया गया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसे बचाने की कोशिशों के बावजूद शनिवार को उसकी मौत हो गई। घटना के सिलसिले में कुंडापुर पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है।
बलिया में नाबालिग छात्र की पिटाई के आरोप में शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
बलिया जिले के उभांव थाना क्षेत्र में स्थित एक स्कूल के शिक्षक के विरुद्ध विद्यालय के कक्षा दस के नाबालिग छात्र की पिटाई के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। रविवार को पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार उभांव थाना क्षेत्र के तरछापार गांव निवासी प्रवीण कुमार मधुकर की तहरीर पर थाना क्षेत्र के पिपरौली बड़ागांव के एक स्कूल के गणित विषय के शिक्षक राघवेंद्र के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 (जानबूझकर स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 325 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है।
उभांव थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) विपिन सिंह ने रविवार को बताया कि पुलिस मामला दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। उन्होंने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि मधुकर ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसका पुत्र (14) विद्यालय में कक्षा दस का छात्र है, विद्यालय में 13 मई को राघवेंद्र गणित पढ़ा रहे थे और उन्होंने छात्रों को ब्लैक बोर्ड पर कुछ सवाल हल करने के लिए दिए।
उन्होंने मधुकर की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के हवाले से बताया कि उनका बेटा बगल के छात्र से प्रश्न हल करने से संबंधित कुछ बातचीत कर रहा था तभी शिक्षक राघवेंद्र ने उनके बेटे के कान के पास कई थप्पड़ मारे जिससे लड़़के के दाहिने कान का पर्दा फट गया है तथा उसे कम सुनाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।