14 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार, 41 वर्षीय पिता को उम्रकैद, पत्नी और बेटा गए थे बाहर, बाप ने दिया अंजाम

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: December 20, 2021 07:55 PM2021-12-20T19:55:16+5:302021-12-20T19:55:56+5:30

विशेष न्यायाधीश येरमाल कल्पना ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का भी निर्देश दिया है और साथ में लड़की को जान से मारने की धमकी देने पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

Udupi 14-year old daughter raped 41-year old father sentenced to life imprisonment wife and son went out father executed | 14 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार, 41 वर्षीय पिता को उम्रकैद, पत्नी और बेटा गए थे बाहर, बाप ने दिया अंजाम

अपनी बेटी को घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

Highlightsअदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह पीड़िता को पांच लाख रुपये का मुआवज़ा दे। मामला उडुपी महिला थाने में पिछले साल मई में दर्ज कराया गया था। 41 वर्षीय पिता ने अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ तब बलात्कार किया था जब उसकी पत्नी और बेटा बाहर गए हुए थे।

मंगलुरुःकर्नाटक के उडुपी जिला स्थित एक पोक्सो फास्ट ट्रैक अदालत ने एक व्यक्ति को नाबालिग बेटी से बलात्कार के जुर्म में उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश येरमाल कल्पना ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का भी निर्देश दिया है और साथ में लड़की को जान से मारने की धमकी देने पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

 

 

अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह पीड़िता को पांच लाख रुपये का मुआवज़ा दे। यह मामला उडुपी महिला थाने में पिछले साल मई में दर्ज कराया गया था। 41 वर्षीय पिता ने अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ तब बलात्कार किया था जब उसकी पत्नी और बेटा बाहर गए हुए थे।

उसने अपनी बेटी को घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। लड़की ने एक पड़ोसी की मदद से अपनी मां को घटना के बारे में बताया। मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता, उसकी मां और पड़ोसी के बयान ने आरोपों को साबित करने में मदद की। विशेष लोक अभियोजक वाई टी राघवेंद्र अभियोजन की ओर से पेश हुए।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के 11 साल पुराने मामले में प्राथमिकी दर्ज

नोएडा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और गर्भपात कराने के करीब 11 साल पुराने मामले में अदालत के आदेश पर गौतमबुद्ध नगर जिले के नोएडा सेक्टर-39 में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की रहने वाली युवती ने बीती रात प्राथमिकी दर्ज कराई कि वर्ष 2010 में एक निजी कंपनी में काम करने के दौरान उसकी रवि प्रकाश नामक युवक से दोस्ती हुई।

एक दिन युवक ने उसे घर बुलाया और उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाया। उन्होंने बताया कि पीड़िता के मुताबिक प्रकाश ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया। इस बीच वह गर्भवती हो गई। लेकिन आरोपी ने अपनी मां और भाई के साथ मिलकर उसका गर्भपात करवा दिया। प्रवक्ता ने बताया कि पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए अदालत में आवेदन किया था। अदालत के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की जांच की जा रही है।

Web Title: Udupi 14-year old daughter raped 41-year old father sentenced to life imprisonment wife and son went out father executed

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