Thiruvananthapuram Court: 2022 में प्रेमी की हत्या?, प्रेमिका को मौत की सजा, कोर्ट ने कहा- नरमी नहीं
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: January 20, 2025 01:05 PM2025-01-20T13:05:40+5:302025-01-20T13:14:54+5:30
Thiruvananthapuram Court: दोषी ग्रीष्मा (24) ने अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों, पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं होने और अपने माता-पिता की इकलौती बेटी होने का हवाला देते हुए सजा में नरमी का अनुरोध किया था।

सांकेतिक फोटो
Thiruvananthapuram Court:केरल की एक अदालत ने एक महिला को 2022 में उसके प्रेमी की हत्या करने के जुर्म में सोमवार को मौत की सजा सुनाई। नेय्याट्टिनकरा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने मामले में तीसरे आरोपी एवं महिला के रिश्तेदार निर्मलकुमारन नायर को भी तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोषी ग्रीष्मा (24) ने अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों, पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं होने और अपने माता-पिता की इकलौती बेटी होने का हवाला देते हुए सजा में नरमी का अनुरोध किया था।
#WATCH | Thiruvananthapuram, Kerala | Sharon Raj murder case | Perpetrator Greeshma being taken from the court to Women Prison and Correctional Home, Attakkulangara
— ANI (@ANI) January 20, 2025
She was sentenced to death by Kerala court for murdering her boyfriend Sharon Raj. pic.twitter.com/hWyE5pD6qf
अदालत ने अपने 586 पृष्ठ के फैसले में कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषी की उम्र पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रीष्मा को शेरोन राज की हत्या के लिए सजा सुनाई गई है जो तिरुवनंतपुरम जिले के परसाला के मूल निवासी थे।