बलात्कार मामले में UP के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को लगा झटका, SC ने की जमानत याचिका खारिज

By स्वाति सिंह | Published: May 16, 2018 02:51 PM2018-05-16T14:51:51+5:302018-05-16T14:51:51+5:30

गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका को लेकर सरकारी वकील ने कहा कि अगर कोर्ट जमानत देते हैं तो गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ का खतरा बढ़ सकता है।

Supreme Court dismissed the bail plea of former Uttar Pradesh Minister Gayatri Prajapati in a rape case | बलात्कार मामले में UP के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को लगा झटका, SC ने की जमानत याचिका खारिज

Gayatri Prajapati

लखनऊ, 16 मई: सुप्रीम कोर्ट ने रेप मामले में आरोपी उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी है।  बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रजापति की जमानत याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी।



लेकिन इस पर सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा कि पूर्व मंत्री के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं।  इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा अगर वह जमानत देते हैं तो गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ का खतरा बढ़ सकता है।  जिसके बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। 

गौरतलब है कि पिछले एक साल से गायत्री प्रजापति बलात्कार मामले में जेल में बंद हैं।  जिसके बाद प्रजापति जमानत याचिका दायर की थी।  लेकिन इसके विरोध में यूपी सरकार ने याचिका के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में दलील दी।  

जिसके बाद से अदालत ने पूर्व मंत्री की जमानत को खारिज कर दी थी।  बता दें कि प्रजापति को बीते वर्ष विधानसभा चुनाव के दौरान ही गिरफ्तार किया गया था।  जिसके बाद से वह अभी तक जेल में बंद हैं। 
 

English summary :
Supreme Court dismissed the bail plea of former Uttar Pradesh Minister Gayatri Prajapati in a rape case.


Web Title: Supreme Court dismissed the bail plea of former Uttar Pradesh Minister Gayatri Prajapati in a rape case

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे