सुलतानपुरः मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने भरा 500 रुपये का अर्थदंड, जानें क्या है मामला और क्यों भरना पड़ा जुर्माना
By भाषा | Published: September 18, 2022 07:34 PM2022-09-18T19:34:52+5:302022-09-18T19:39:16+5:30
मयंकेश्वर शरण सिंह आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में सुलतानपुर की अदालत में हाजिर हुए और उच्च न्यायालय के निर्देश पर जुर्माने की धनराशि जमा करने व मुकदमा खत्म करने सम्बन्धी अर्जी दी।
सुलतानपुरः उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री व तिलोई विधानसभा क्षेत्र से पांचवी बार विधायक बने मयंकेश्वर शरण सिंह सुलतानपुर जिले की एक स्थानीय अदालत में पेश हुए और उन्होंने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में लगाए गए पांच सौ रुपये का अर्थदंड भर दिया जिसके बाद उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त हो गई।
मयंकेश्वर शरण सिंह आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में सुलतानपुर की अदालत में हाजिर हुए और उच्च न्यायालय के निर्देश पर जुर्माने की धनराशि जमा करने व मुकदमा खत्म करने सम्बन्धी अर्जी दी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) साईमा सिद्दीकी जर्रार आलम की अदालत ने अर्जी स्वीकार करते हुए राज्यमंत्री को 500 रुपये अर्थदंड भरने की अनुमति देकर मामले की कार्रवाई को खत्म करने का आदेश दिया।
राज्य मंत्री के अधिवक्ता रविवंश सिंह ने शनिवार को बताया कि 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान अमेठी जिले के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने तत्कालीन भाजपा प्रत्याशी मयंकेश्वर शरण सिंह और उनके डेढ़ सौ अज्ञात समर्थकों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। तफ्तीश के दौरान अज्ञात समर्थकों का पता न चल पाने पर पुलिस ने सिर्फ मयंकेश्वर शरण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।