श्रीनगरः महिला के निजी वीडियो का इस्तेमाल कर ‘ब्लैकमेल’ किया, जबरन उगाही करने और वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, दो अरेस्ट

By भाषा | Published: September 2, 2022 12:19 PM2022-09-02T12:19:14+5:302022-09-02T12:20:49+5:30

पुलिस ने भारतीय दंड संहिता तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धाराओं के तहत दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार किया।

Srinagar 'Blackmail' personal video woman, extorting and circulating video on social media two arrested | श्रीनगरः महिला के निजी वीडियो का इस्तेमाल कर ‘ब्लैकमेल’ किया, जबरन उगाही करने और वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, दो अरेस्ट

2000 की धाराओं के तहत दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार किया।

Highlights कुछ स्थानीय लोगों के साथ व्हाट्सऐप पर यह वीडियो साझा किया था।आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।2000 की धाराओं के तहत दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार किया।

श्रीनगरः पुलिस ने एक महिला के निजी वीडियो का इस्तेमाल कर ‘ब्लैकमेल’ करने, जबरन उगाही करने और वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में यहां दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि शुंगलीपुरा नूरबाग इलाके के निवासी दानिश मजीद भट और आदिल अहमद राथर महिला को धमकी देते थे कि पैसे ना देने पर वह वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा कर देंगे। इस तरह दोनों लगातार उससे पैसे वूसल रहे थे। पुलिस ने बताया कि हाल ही में उन्होंने कुछ स्थानीय लोगों के साथ व्हाट्सऐप पर यह वीडियो साझा किया था।

पीड़िता के एक रिश्तेदार की ओर से की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धाराओं के तहत दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने लोगों से तमाम गैजेट से वीडियो हटाने को कहा है और ऐसा ना करने पर उनके खिलाफ आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

Web Title: Srinagar 'Blackmail' personal video woman, extorting and circulating video on social media two arrested

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