श्रद्धा हत्याकांडः आरोपी आफताब का आज होगा पॉलीग्राफ टेस्ट, कोर्ट ने दी इजाजत, अदालत में बोला- श्रद्धा को गुस्से में मारा
By अनिल शर्मा | Published: November 22, 2022 01:26 PM2022-11-22T13:26:10+5:302022-11-22T13:45:05+5:30
दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) से संपर्क किया है। तैयारी चल रही है। टेस्ट आज हो सकता है।
नई दिल्लीः श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब की पुलिस रिमांड 4 दिन बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करने के लिए साकेत कोर्ट से इजाजत भी मिल गई है। पूनावाला की पांच दिनों की पुलिस हिरासत आज खत्म हो रही है। उसे मंगलवार सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साकेत अदालत में पेश किया गया। जहां उसने पहली बार जज के सामने अपना गुनाह कबूल किया। आफताब ने कहा- जो किया गुस्से में किया। मैं पुलिस को सबकुछ बता चुका हूं। अब घटना को याद करने में मुश्किल हो रही है। आज आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है क्योंकि अदालत ने इसकी इजाजत दे दी है।
आफताब के बार-बार बयान बदलने को लेकर दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा था कि आफताब गलत जानकारी दे रहा है और जांच को गुमराह कर रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट में व्यक्ति की धड़कन, नब्ज, सांस लेने की प्रक्रिया को नोट किया जाता है और उससे सवाल पूछे जाते हैं। झूठा जवाब देने पर व्यक्ति की धड़कन, नब्ज और सांस अनियमित हो जाती हैं, इससे उसके जवाबों को सही और गलत माना जाता है।
दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) से संपर्क किया है। तैयारी चल रही है। टेस्ट आज हो सकता है। गुरुवार को कोर्ट ने रोहिणी एफएसएल को पांच दिनों के भीतर आफताब का नार्को टेस्ट कराने का आदेश दिया था। दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत में भी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगी थी। साकेत कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने इस मामले को मजिस्ट्रेट विजयश्री राठौड़ के पास भेज दिया, जिन्होंने आफताब के नार्को टेस्ट की अनुमति दे दी।
आफताब का कबूलनामा
कोर्ट में आफताब ने कहा कि जो कुछ भी हुआ गुस्से में हुआ। आफताब ने यह भी कहा कि वह जांच में सहयोग कर रहा है। उसने अदालत से आगे कहा कि उसे घटना को याद करने में कठिनाई हो रही है। आरोपी ने कथित तौर पर इस साल मई में अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वॉकर की गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसके शव के टुकड़े-टुकड़े कर दिए थे।
पुलिस ने पहले कहा था कि पूनावाला, जिसने अपनी लिव-इन पार्टनर की हत्या करने और उसके शरीर के 35 टुकड़े करने की बात कबूल की थी, सवालों के भ्रामक जवाब दे रहा था। आफताब का नार्को एनालिसिस टेस्ट।
सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को श्रद्धा हत्याकांड की जांच दिल्ली पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) को लागत सहित खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की खंडपीठ ने मंगलवार को मंगलवार ने कहा कि हमें इस याचिका पर विचार करने का एक भी अच्छा कारण नहीं मिला।