शाहजहांपुरः 70 साल की मां ने शराब पीने के लिए नहीं दिया पैसा, 35 वर्षीय बेटा ने हंसिया से हमला कर मार डाला

By भाषा | Updated: March 19, 2022 20:37 IST2022-03-19T20:15:30+5:302022-03-19T20:37:22+5:30

उत्तर प्रदेशः मुकरामपुर गांव निवासी आरोपी रामनरेश (35) ने शुक्रवार की रात अपनी मां रामवती (70) से शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन पैसे नहीं मिलने से नाराज होकर उसने मां की लाठी-डंडों से पिटाई की और उसके बाद सब्जी काटने वाला हंसिया से उसके सर पर हमला कर दिया।

Shahjahanpur 70 year old mother did not give money drink alcohol 35 year old son attacked and killed up police | शाहजहांपुरः 70 साल की मां ने शराब पीने के लिए नहीं दिया पैसा, 35 वर्षीय बेटा ने हंसिया से हमला कर मार डाला

मां की बुरी तरह पिटाई करने और धारदार हथियार से काटकर उसकी हत्या करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है।

Highlightsरामवती की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस दल ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। आरोपी रामनरेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

शाहजहांपुरः शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने से नाराज होकर मां की बुरी तरह पिटाई करने और धारदार हथियार से काटकर उसकी हत्या करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है।

रोजा थाने के प्रभारी राजकुमार शर्मा ने शनिवार को बताया कि थाना क्षेत्र के मुकरामपुर गांव निवासी आरोपी रामनरेश (35) ने शुक्रवार की रात अपनी मां रामवती (70) से शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन पैसे नहीं मिलने से नाराज होकर उसने मां की लाठी-डंडों से पिटाई की और उसके बाद सब्जी काटने वाला हंसिया से उसके सर पर हमला कर दिया।

उन्होंने बताया कि रामवती की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि सूचना पाकर शनिवार सुबह मौके पर पहुंचे पुलिस दल ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। परिजनों की ओर से प्राप्त तहरीर के आधार पर आरोपी रामनरेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

लड़के की हत्या के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास

महाराष्ट्र के जालना जिले की एक अदालत ने 12 वर्षीय एक लड़के की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में शनिवार को एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश वी जी रघुवंशी ने सोनू सिंह पूरन सिंह राजपूत (28) को आजीवन कारावास की सजा सुनायी और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

सहायक सरकारी वकील वर्षा मुकीम ने कहा कि 14 अप्रैल 2019 को, दोषी ने अपने पड़ोसी के बेटे कुणाल सिंह राजेंद्र सिंह राजपूत को चाकू मार दिया, जो अपने घर के बाहर खेल रहा था। उन्होंने बताया कि अस्पताल में इलाज के दौरान लड़के की मौत हो गई।

उन्होंने कहा कि दोषी ने उस दिन अपनी पत्नी से झगड़ा किया था और लड़के की मां पर उसकी पत्नी को उकसाने का आरोप लगाया था। सदर बाजार पुलिस ने सोनू सिंह को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया। सुनवाई के दौरान कम से कम छह गवाहों से जिरह की गई।

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