पंजाब: 6 साल के लड़के का 19 साल के शख्स ने किया यौन उत्पीड़न, कोर्ट ने सुनाई 20 साल कारावास की सजा, जानिए पूरा मामला

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: August 8, 2023 12:55 PM2023-08-08T12:55:37+5:302023-08-08T13:00:10+5:30

लुधियाना की कोर्ट ने 19 साल के आरोपी विशाल सिंह उर्फ संजू को पड़ोस के रहने वाले 6 साल के नाबालिग के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने और धमकाने का दोषी पाते हुए 20 साल की कठोर सजा सुनाई है।

Punjab: A 19-year-old man sexually assaulted a 6-year-old boy, the court sentenced him to 20 years imprisonment, know the whole matter | पंजाब: 6 साल के लड़के का 19 साल के शख्स ने किया यौन उत्पीड़न, कोर्ट ने सुनाई 20 साल कारावास की सजा, जानिए पूरा मामला

फाइल फोटो

Highlights19 साल के शख्स ने 6 साल के नाबालिग बच्चे के साथ किया अप्राकृतिक दुष्कर्म लुधियाना कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर विशाल सिंह को 20 साल कैद की सजा सुनाई अदालत ने घटना को जघन्य बताते हुए कैद के साथ 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

लुधियाना:पंजाब के लुधियाना में 6 साल के एक बच्चे के साथ 19 साल के शख्स ने अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न किया। इस मामले में लुधियाना की कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और साथ में 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जानकारी के अनुसार लुधियाना कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमर जीत सिंह ने सोमवार को 19 साल के आरोपी विशाल सिंह उर्फ संजू को पड़ोस के रहने वाले 6 साल के नाबालिग के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने और उसके बाद उसे धमकाने का दोषी पाया।

समाचार वेबसाइट इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार अदालत ने घटना को जघन्यतम करार देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जा सकती है। दोषी ने ऐसा कर्म किया, जो नाबालिग पीड़ित के लिए पूरे जीवन घाव के समान बना रहेगा। इसलिए अदालत इस मामले में कोई रहम न दिखाते हुए दोषी को सख्त सजा देने के पक्ष में है ताकि समाज में ऐसे अपराधों के प्रति नजीर स्थापित सके।

इसके साथ ही जज अमर जीत सिंह ने कहा कि दोषी केवल सजा का नहीं बल्कि जुर्माने का भी पात्र है और जुर्माने की राशि पीड़ित को दी जाए ताकि उसे वयस्क होने पर इस बात का एहसास हो कि उसके साथ कोर्ट ने इंसाफ किया। जज ने अपने फैसले में दोषी विशाल को नाबालिक के साथ अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न के लिए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और साथ में 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमर जीत सिंह की पॉक्सो अधिनियम मामलों की स्पेशल फास्ट ट्रैक अदालत में सरकारी वकील बीडी गुप्ता ने कहा कि मामले में एफआईआर पिछले साल 1 जनवरी को दर्ज की गई थी। पीड़ित के पिता ने पुलिस को बताया था कि ललतों कलां का रहने वाला 19 साल का आरोपी विशाल सिंह उर्फ ​​संजू उनके 6 साल के बेटे को पतंग देने के बहाने अपने कमरे में ले गया और पिर वहां उसके साथ दुष्कर्म किया।

पिता के मुताबिक उनके बेटे ने घटना के बाद उन्हें बताया कि आरोपी विशाल ने उसे अपने निजी अंगों को छूने के लिए मजबूर किया और फिर उसका यौन उत्पीड़न किया। इसके बाद पीड़ित के पिता ने सदर पुलिस स्टेशन में विशाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्से) अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई। कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 (गंभीर प्रवेशन यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी ठहराया है।

Web Title: Punjab: A 19-year-old man sexually assaulted a 6-year-old boy, the court sentenced him to 20 years imprisonment, know the whole matter

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे