फूल मोहम्मद हत्याकांड में 30 लोग दोषी करार, 49 अन्य बरी, जानें क्या है पूरा मामला
By भाषा | Published: November 16, 2022 10:11 PM2022-11-16T22:11:12+5:302022-11-16T22:12:25+5:30
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने मंगलवार को तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक महेंद्र सिंह समेत 30 लोगों को दोषी माना। दोषियों को सजा 18 नवंबर को सुनाई जाएगी।
जयपुरः राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की एक विशेष अदालत ने फूल मोहम्मद हत्याकांड में 30 लोगों को दोषी ठहराया और 49 लोगों को बरी कर दिया। पुलिस निरीक्षक फूल मोहम्मद मैन टाउन थाने के थानाधिकारी थे जब 17 मार्च 2011 को सूरवाल गांव में उत्तेजित भीड़ ने उन्हें जिंदा जला दिया था।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने मंगलवार को तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक महेंद्र सिंह समेत 30 लोगों को दोषी माना। दोषियों को सजा 18 नवंबर को सुनाई जाएगी। सीबीआई के वकील श्रीदास सिंह ने सवाई माधोपुर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘अदालत ने मामले में 30 लोगों को दोषी ठहराया है और 49 को बरी कर दिया है।’’
उल्लेखनीय है कि थानाधिकारी फूल मोहम्मद 17 मार्च 2011 में सूरवाल गांव गये थे जहां एक आदमी पानी की टंकी पर चढ़ गया था। हत्या के एक मामले में पुलिस द्वारा कथित तौर पर कार्रवाई न करने के कारण उसने टैंक से कूद कर आत्महत्या कर ली थी इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने थानाधिकारी को निशाना बनाया और उन पर पथराव उस समय किया जब वह जीप में बैठे थे।
पथराव से पुलिस अधिकारी फूल मोहम्मद जीप में बेहोश हो गये और भीड़ ने उनकी गाड़ी में आग लगा दी जिससे वह जिंदा जल गये थे। घटना के बाद राज्य सरकार ने उन्हें शहीद का दर्जा दिया था। मामले की जांच भी सीबीआई को सौंपी गई थी।