नाबालिग लड़की से दो साल तक बलात्कार, 41 वर्षीय दोषी को 142 साल कारावास की सजा, पांच लाख रुपये का जुर्माना

By भाषा | Published: October 1, 2022 08:29 PM2022-10-01T20:29:05+5:302022-10-01T20:30:54+5:30

केरलः पतनमतिट्टा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जयकुमार जॉन ने आनंदन पी आर को 142 साल जेल की सजा सुनाई और उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

Pathanamthitta Rape 10 years old minor girl two years 41-year old convict sentenced 142 years imprisonment fined Rs 5 lakh | नाबालिग लड़की से दो साल तक बलात्कार, 41 वर्षीय दोषी को 142 साल कारावास की सजा, पांच लाख रुपये का जुर्माना

अदालत ने कहा कि आरोपी ने 2019-2021 के दौरान बच्ची का यौन शोषण किया। 

Highlightsपॉक्सो मामले के किसी आरोपी को दी गई अधिकतम सजा है।दोषी को कुल 60 साल जेल की सजा काटनी होगी। दोषी 10 वर्षीय पीड़िता का रिश्तेदार है।

पतनमतिट्टाः पतनमतिट्टा की एक स्थानीय अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दो साल तक बलात्कार करने के मामले में 41 वर्षीय एक व्यक्ति को शुक्रवार को 142 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

जिला पुलिस द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया कि पतनमतिट्टा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जयकुमार जॉन ने आनंदन पी आर को 142 साल जेल की सजा सुनाई और उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि जिले में यह पॉक्सो मामले के किसी आरोपी को दी गई अधिकतम सजा है।

इसमें बताया गया कि बहरहाल, दोषी को कुल 60 साल जेल की सजा काटनी होगी। दोषी 10 वर्षीय पीड़िता का रिश्तेदार है। उसे यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। अदालत ने कहा कि आरोपी ने 2019-2021 के दौरान बच्ची का यौन शोषण किया। 

Web Title: Pathanamthitta Rape 10 years old minor girl two years 41-year old convict sentenced 142 years imprisonment fined Rs 5 lakh

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