पालाक्काडः 15 साल की लड़की से यौन शोषण, जुर्म में 90 वर्षीय व्यक्ति को तीन साल की सजा, 50,000 रुपये का जुर्माना, जानें पूरा मामला
By भाषा | Published: September 1, 2022 07:02 PM2022-09-01T19:02:04+5:302022-09-01T20:04:00+5:30
त्वरित अदालत के विशेष न्यायाधीश सतीश कुमार ने 2020 में पड़ोस में रहने वाली 15 वर्षीय लड़की का यौन शोषण करने के जुर्म में दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पालाक्काडःकेरल की एक अदालत ने पालाक्काड जिले के करीम्बा गांव में एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण के जुर्म में 90 वर्षीय व्यक्ति को तीन साल की जेल की सजा सुनायी है। त्वरित अदालत के विशेष न्यायाधीश सतीश कुमार ने 2020 में पड़ोस में रहने वाली 15 वर्षीय लड़की का यौन शोषण करने के जुर्म में दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक निशा विजयकुमार ने बताया कि बुजुर्ग को बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) कानून की धारा 7 के तहत यौन शोषण का दोषी ठहराया गया। पोक्सो कानून की धारा 7 के तहत न्यूनतम तीन साल तथा अधिकतम पांच साल की सजा का प्रावधान है। विजयकुमार ने बताया कि नौ गवाहों के बयान दर्ज करने तथा अभियोजन दाखिल कई दस्तावेजों पर गौर करने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया।
इटावा में नाबालिग लड़की ने खुदकुशी की
उत्तर प्रदेश के इटावा में 17 वर्षीय किशोरी ने कथित रूप से फंदा लगाकर बुधवार को खुदकुशी कर ली। उसकी फर्जी अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी गई थीं जिससे वह आहत थी। भरथना के क्षेत्राधिकारी विजय सिंह ने बताया कि थाना भर्थना क्षेत्र के अंतर्गत गांव नगला सैफी में बुधवार को नाबालिग लड़की ने गांव के एक लड़के से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।