मुजफ्फरपुरः पीएम मोदी, अमित शाह, सीतारमण, वैष्णव और सिंधिया और 50 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज, 6 अगस्त को सुनवाई, जानें मामला

By एस पी सिन्हा | Published: July 30, 2022 03:32 PM2022-07-30T15:32:56+5:302022-07-30T17:43:59+5:30

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिराज सिंधिया अज्ञात के विरुद्ध 124 क आईपीसी की धारा 201, 120-बी के तहत एक देशद्रोह का मामला दर्ज कराया गया है.

Muzaffarpur pm narendra Modi, Amit Shah, Nirmala Sitharaman, Ashwini Vaishnav Jyotiraditya Scindia 50 unknowns Treason case registered hearing held on August 6 | मुजफ्फरपुरः पीएम मोदी, अमित शाह, सीतारमण, वैष्णव और सिंधिया और 50 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज, 6 अगस्त को सुनवाई, जानें मामला

भारत के संविधान के आर्टिकल 21,37,38,39 का खुल्लेआम उल्लंघन भाजपा के इन नेताओं ने किया है.

Highlightsपरिवाद पोखरैरा निवासी अधिवक्ता विनायक कुमार के द्वारा दायर किया गया है. मामले की सुनवाई 6 अगस्त को होगी.देश की सार्वजनिक संस्थानों का निजीकरण कर समानता के अधिकार को छीना गया है.

पटनाः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व 50 अज्ञात के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-प्रथम पश्चिमी के कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है.

परिवाद पोखरैरा निवासी अधिवक्ता विनायक कुमार के द्वारा दायर किया गया है. इस मामले की सुनवाई 6 अगस्त को होगी. अधिवक्ता विनायक कुमार के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि परिवाद में संविधान का उल्लंघन करने व मौलिक अधिकार का हनन आरोप लगाया गया है. इसमें कहा गया है कि देश की सार्वजनिक संस्थानों का निजीकरण कर समानता के अधिकार को छीना गया है.

इससे देश में बेरोजगारी व अराजकता बढ़ी है. परिवादी अधिवक्ता विनायक कुमार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अज्ञात के विरुद्ध 124 क आईपीसी की धारा 201, 120-बी के तहत एक देशद्रोह का मामला दर्ज कराया गया है.

इसमें आम नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन किया गया है. उनके रोजगार के अवसरों को खत्म किया गया है. परिवाद में कहा गया है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 21,37,38,39 का खुल्लेआम उल्लंघन भाजपा के इन नेताओं ने किया है.

अधिवक्ता ने बताया कि मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता. लगातार निजीकरण किया जा रहा है. जबकि सरकारीकरण का बढावा देना है. निजीकरण नहीं करना है. संविधान के उल्लंघन को लेकर यह देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी.

Web Title: Muzaffarpur pm narendra Modi, Amit Shah, Nirmala Sitharaman, Ashwini Vaishnav Jyotiraditya Scindia 50 unknowns Treason case registered hearing held on August 6

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