मुंबईः आठ से नौ वर्ष की दो बच्चियों के साथ 62 साल के शख्स ने किया छेड़खानी, बच्चियों ने माता-पिता को आप बीती सुनाई, ऐसे हुआ अरेस्ट

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: August 1, 2022 01:59 PM2022-08-01T13:59:14+5:302022-08-01T13:59:50+5:30

मुंबईः दोनों बच्चियों ने अपने माता-पिता को आप बीती सुनाई, जिसके बाद अनिल हाडकर (62) को गिरफ्तार किया गया।

Mumbai two girls age eight to nine 62-year old man molested girls narrated past their parents arrest  | मुंबईः आठ से नौ वर्ष की दो बच्चियों के साथ 62 साल के शख्स ने किया छेड़खानी, बच्चियों ने माता-पिता को आप बीती सुनाई, ऐसे हुआ अरेस्ट

यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण कानून और भादसं के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है।

Highlightsपुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।व्यक्ति अपने घर में बच्चियों के साथ छेड़खानी करता था।

मुंबईः मुंबई के मुलुंड इलाके में आठ से नौ वर्ष की दो बच्चियों के साथ छेड़खानी करने के आरोप में रविवार को एक वरिष्ठ नागरिक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों बच्चियों ने शनिवार को अपने माता-पिता को आप बीती सुनाई, जिसके बाद अनिल हाडकर (62) को गिरफ्तार किया गया।

 

पुलिस अधिकारी ने कहा, “व्यक्ति अपने घर में बच्चियों के साथ छेड़खानी करता था। उसे दोनों बच्चों के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण कानून और भादसं के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है।” 

किशोरी का पीछा करने वाले युवक ने उसके पिता की चाकू घोंपकर हत्या की

महाराष्ट्र के नागपुर शहर में एक युवक ने अपने पूर्व किरायेदार की कथित तौर पर चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किरायेदार ने अपनी 16 वर्षीय बेटी का पीछा करने पर युवक को डांटा था। अधिकारी के मुताबिक, बलराम पांडे (20) नाम के आरोपी के घर में नारायण प्रसाद द्विवेदी (35) पिछले 10 वर्षों से किराये पर रह रहे थे।

द्विवेदी रेलवे स्टेशन पर एक फूड स्टॉल के संचालक थे। उन्होंने बताया, ‘‘पांडे लगातार द्विवेदी की 16 वर्षीय बेटी को परेशान कर रहा था। किशोरी द्वारा अपनी मां से इस बारे में शिकायत किए जाने के बाद द्विवेदी ने पांडे को चेतावनी दी। किशोरी के पिता ने इसलिए मामला दर्ज नहीं कराया कि आरोपी के पिता ने वादा किया कि वह आगे ऐसी हरकतें नहीं करेगा।’’

अधिकारी के अनुसार, ‘‘हालांकि, उसने (युवक ने) किशोरी को परेशान करना जारी रखा।’’ उन्होंने बताया, ‘‘28 जुलाई को जब किशोरी का परिवार किसी अन्य स्थान पर किराये का मकान लेकर रहने जा रहा था, तब युवक ने उसे ऐसा करने पर गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी।

हालांकि, द्विवेदी ने पांडे का मकान खाली कर दिया और वह रविवार शाम रेलवे स्टेशन जा रहे थे, तभी आरोपी ने उन्हें एक स्थान पर रोका और चाकू घोंपकर उनकी हत्या कर दी।’’ गिट्टिखदान पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि पांडे को कुछ समय बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ हत्या और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की अन्य धाराओं तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।

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