MP: हाई कोर्ट ने छेड़छाड़ पीड़िता महिला से राखी बंधवाने की शर्त पर आरोपी को दी जमानत

By भाषा | Published: August 2, 2020 07:44 PM2020-08-02T19:44:48+5:302020-08-02T19:44:48+5:30

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि आरोपी रक्षाबंधन के मौके पर शिकायतकर्ता महिला के बेटे को 5,000 रुपये देगा, ताकि वह त्योहार पर नये कपड़े और मिठाइयां खरीद सके।

MP: High Court granted bail to accused on condition of getting rakhi tied to molested victim | MP: हाई कोर्ट ने छेड़छाड़ पीड़िता महिला से राखी बंधवाने की शर्त पर आरोपी को दी जमानत

सांकेतिक तस्वीर (File Photo)

Highlightsआरोपी 20 अप्रैल को अपने पड़ोस में रहने वाली 30 वर्षीय विवाहिता के घर में जबरन घुस गया था और बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया था। पुलिस ने महिला की शिकायत पर बागरी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 452 (चोट पहुंचाने, हमला करने या बंधक बनाने के लिए जबरन घर में घुसना), धारा 354 के तहत मामला दर्ज कर लिया था।कोर्ट ने कहा कि आरोपी की ओर से शिकायतकर्ता महिला को राखी बांधने के बाद 11,000 रुपये दिये जायेंगे और वह उसका आशीर्वाद भी लेगा।

इंदौर:  मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान 30 वर्षीय विवाहिता से छेड़छाड़ करने के आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर करते वक्त अनूठी शर्त लगाते हुए उसे रक्षाबंधन के दिन महिला के घर जाकर उससे राखी बंधवाने का आदेश दिया है। साथ ही, भविष्य में एक भाई की तरह हर हाल में उसकी रक्षा करने का वचन देने और आशीर्वाद लेने को कहा।

उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पड़ोसी उज्जैन जिले के विक्रम बागरी (26) की जमानत अर्जी 30 जुलाई को मंजूर की। वह दो महीने से न्यायिक हिरासत के तहत जेल में कैद है।

पीठ ने मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत में 50,000 रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत भरने पर बागरी को जेल से रिहा किये जाने का आदेश दिया। अदालत ने इसके साथ यह शर्त भी लगायी कि (विवाहिता से छेड़छाड़ के मामले का) आरोपी रक्षाबंधन पर सोमवार पूर्वाह्न 11 बजे अपनी पत्नी के साथ राखी और मिठाई लेकर शिकायतकर्ता महिला के घर जायेगा।

अदालत ने आदेश दिया, ‘‘ आरोपी इस महिला (शिकायतकर्ता) से उसे राखी बांधने का निवेदन करेगा। इसके साथ ही, एक भाई के तौर पर उसे वचन देगा कि वह भविष्य में हर हाल में उसकी रक्षा करेगा। ’’ एकल पीठ ने यह भी कहा, ‘‘जिस तरह रक्षाबंधन की रस्म के मुताबिक राखी बंधवाने वाला भाई अपनी बहन को उपहार देता है, उसी तरह आरोपी की ओर से शिकायतकर्ता महिला को 11,000 रुपये दिये जायेंगे और वह उसका आशीर्वाद भी लेगा।’’

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी रक्षाबंधन के मौके पर शिकायतकर्ता महिला के बेटे को 5,000 रुपये देगा, ताकि वह त्योहार पर नये कपड़े और मिठाइयां खरीद सके। अभियोजन का बागरी पर आरोप है कि आरोपी नजदीकी उज्जैन जिले के भाटपचलाना क्षेत्र में 20 अप्रैल को तड़के अपने पड़ोस में रहने वाली 30 वर्षीय विवाहिता के घर में जबरन घुस गया था और बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया था।

पुलिस ने महिला की शिकायत पर बागरी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 452 (चोट पहुंचाने, हमला करने या बंधक बनाने के लिए जबरन घर में घुसना), धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने की नीयत से उस पर आपराधिक बल प्रयोग करना) और अन्य सम्बद्ध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। 

Web Title: MP: High Court granted bail to accused on condition of getting rakhi tied to molested victim

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