झारखंड पुलिस ने हत्या का मामला बदला, कहा- मॉब लिचिंग से नहीं तनाव और कार्डियक अरेस्ट से हुई तबरेज अंसारी की मौत
By एस पी सिन्हा | Published: September 10, 2019 05:52 PM2019-09-10T17:52:38+5:302019-09-10T17:52:38+5:30
Tabrez Ansari lynching: मॉब लिचिंग के केस में झारखंड पुलिस ने हत्या की धारा हटा दी है. इस मामले पर पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों की रिपोर्ट में तबरेज की मौत तनाव और कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई बताया गया है. इसी आधार पर चार्जशीट दाखिल हुई.
झारखंड के सरायकेला-खरसावां में हुई तबरेज अंसारी मौत का मामला मॉब लिचिंग का नहीं बल्कि उसकी मौत तनाव और कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई. सरायकेला के एसपी कार्तिक एस के मुताबिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में तबरेज की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट और फ्रैक्चर बताया गया है. ऐसे में अब मॉब लिचिंग के आरोपियों पर हत्या के बदले गैरइरादतन हत्या की धारा लगाई है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस मॉब लिचिंग के केस में झारखंड पुलिस ने हत्या की धारा हटा दी है. इस मामले पर पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों की रिपोर्ट में तबरेज की मौत तनाव और कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई बताया गया है. इसी आधार पर चार्जशीट दाखिल हुई.
बता दें कि लगभग दो महीने पहले सरायकेला-खरसावां में चोरी के आरोप में हिंसक भीड़ ने तबरेज अंसारी की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. पुलिस ने इस मामले में तबरेज की पत्नी की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया था. लेकिन, अंतिम पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए पुलिस ने पिछले महीने (अगस्त) चार्जशीट में धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया था.
इसमें ये बताया गया कि तबरेज की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई. ऐसे में हत्या का मामला नहीं बनता है. सरायकेला के एसपी कार्तिक एस ने बताया कि अब आरोपियों पर हत्या के बदले गैरइरादन हत्या की धारा लगाई है. लेकिन इसके तहत भी सजा का प्रावधान उसी समान है.
एसपी ने बताया कि पुलिस ने डॉक्टरों की टीम से रिओपनियन लिया, जिसमें दृदयाघात को ही उसकी मौत की वजह बताई गई है. सिर में लगी चोट को डॉक्टरों ने बहुत गंभीर नहीं माना और इसकी वहज से तबरेज अंसारी की मौत से इन्कार किया है.
उन्होंने बताया कि झारखंड मॉब लिंचिंग केस में तबरेज अंसारी की मौत मामले में कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था. इन सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है. 11 आरोपियों के खिलाफ अनुसंधान पूरा कर जांच प्रतिवेदन अदालत को समर्पित कर दिया गया है.
बिसरा रिपोर्ट के आधार पर अब डॉक्टरों ने तबरेज अंसारी की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताया है. ऐसे में 302 हटाकर सेक्शन 304 आरोपियों के ऊपर लगाया गया है. एसपी ने बताया कि झारखंड हाईकोर्ट को भी आरोपियों के खिलाफ हत्या के आरोपों को हटाने की जानकारी दी गई है.
इधर, तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग मामले की चार्जशीट को लेकर विवाद भी सामने आ रहा है. पुलिस ने कहा कि कुल 11 लोगों के खिलाफ हत्या की बजाय गैरइरादन हत्या का मामला दर्ज किया गया है.
यहां उल्लेखनीय है कि इसी साल 18 जून को सरायकेला-खरसावां में चोरी का कथित आरोप में भीड़ द्वारा पीटे गए 22 वर्षीय तबरेज अंसारी की मौत हो गई थी. तबरेज अंसारी को धातकीडीह गांव में भीड़ ने एक पोल से बांध दिया था. उस पर चोरी का आरोप लगाकर बुरी तरह पिटाई की गई और कथित तौर पर उसे 'जय श्री राम' और 'जय हनुमान' का नारा लगाने को मजबूर किया गया.
हमले के बाद पुलिस ने अंसारी को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. चार दिन बाद उसे एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया. इस मामले में पुलिस ने पुलिस ने 11 लोगों को आरोपी बनाया था. लेकिन अब आईपीसी की धारा 302 के तहत 11 आरोपियों पर दर्ज मामले को खारिज कर दिया. पिछले महीने चार्जशीट में धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया था.