4 साल की लड़की से रेप के दोषी को मिली आजीवन कारावास की सजा
By भाषा | Published: November 27, 2019 06:39 AM2019-11-27T06:39:42+5:302019-11-27T06:44:51+5:30
दुर्ग में विशेष अदालत ने चार वर्षीय बालिका से बलात्कार के मामले में युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है
रायपुर:छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की विशेष अदालत ने चार वर्षीय बालिका से बलात्कार के मामले में युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
दुर्ग जिले के अतिरिक्त लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने मंगलवार को बताया कि जिले के पंचम अतरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत ने चार वर्षीय बालिका से बलात्कार के मामले में जयराम कश्यप (35) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
कश्यम पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वर्मा ने बताया कि इस वर्ष 15 मई को जिले के भिलाई क्षेत्र में रहने वाली बालिका अपने पड़ोसी कश्यप के घर टेलीविजन देखने के लिए गई थी, तभी कश्यप ने बालिका के साथ बलात्कार किया था।
उन्होंने बताया कि घटना के बाद जब बालिका वापस अपने घर पहुंची तब उसने अपनी मां को घटना के बारे में जानकारी दी। बाद में दूसरे दिन बालिका की मां ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया। अधिवक्ता ने बताया कि बालिका की मां की शिकायत पर पुलिस ने कश्यप के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।