केरल हाईकोर्ट ने 14 साल की नाबालिग रेप पीड़िता को दी गर्भ गिराने की अनुमति, 24 सप्ताह के गर्भ से है नाबालिग
By भाषा | Published: April 7, 2020 05:30 AM2020-04-07T05:30:55+5:302020-04-07T05:30:55+5:30
केरल उच्च न्यायालय ने 14 साल की एक बलात्कार पीड़िता के 24 सप्ताह के गर्भ को चिकित्सीय रूप से गिराने की अनुमति दे दी है। पीड़िता के पिता ने याचिका दायर कर अपनी पुत्री का गर्भ गिराने की अनुमति प्रदान करने का अदालत से आग्रह किया था।
कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने 14 साल की एक बलात्कार पीड़िता के 24 सप्ताह के गर्भ को चिकित्सीय रूप से गिराने की अनुमति दे दी है। पीड़िता के पिता ने याचिका दायर कर अपनी पुत्री का गर्भ गिराने की अनुमति प्रदान करने का अदालत से आग्रह किया था। न्यायमूर्ति ए के जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ ने मेडिकल बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करने के बाद याचिका को स्वीकार कर लिया।
मेडिकल बोर्ड ने सिफारिश की थी कि गर्भ जारी रहने से पीड़िता के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को खतरा होगा। अदालत ने मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विमर्श कर आदेश जारी किया। लगभग पांच महीने पहले किशोरी अपने घर से लापता हो गई थी। पुलिस ने बलात्कार के आरोप में 28 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ रेप और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया था।
केरल की रहने वाली 14 साल की पीड़िता को अगवा कर आरोपी ने उसके साथ दरिंदगी की थी। घटना के बाद लापता पीड़िता पांच महीने बाद मिली थी। वह 24 सप्ताह के गर्भ से है। पीड़िता के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गर्भपात कराने की अनुमति मांगी थी। याचिका दायर करने के वक्त पीड़िता 20 सप्ताह के गर्भ से थी। इससे पहले पिछले साल जुलाई महीने में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी 13 साल की नाबालिग रेप पीड़िता को 26 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट भी 2018 में एक रेप पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति दे चुका है।