जींदः झूठी शान की खातिर हत्या केस में 5 को उम्रकैद, नाबालिग को 10 वर्ष सजा
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: June 8, 2019 05:28 AM2019-06-08T05:28:04+5:302019-06-08T05:28:04+5:30
पूनम से मिलने के लिए रमेश उसके घर चला गया था. परिजनों ने दोनों को एकसाथ पकड़ लिया, जिसके बाद उन्होंने रमेश की जमकर पिटाई करने के साथ पूनम की हत्या कर दी थी.
जींद की एक अदालत ने झूठी शान की खातिर हत्या के मामले में पांच लोगों को उम्रकैद और एक नाबालिग को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. एएसजे देवेंद्र सिंह की अदालत ने नरवाना के राजगढ़ ढोभी गांव निवासी ताराचंद, रामनिवास, शशि, राजकुमार, सुरेंद्र को उम्रकैद और एक नाबालिग को 10 साल की सजा सुनाई है.
अभियोजन के अनुसार तीन अप्रैल 2016 को पुलिस को शिकायत मिली थी कि नरवाना के गांव राजगढ़ ढोभी में एक परिवार ने पूजा व रमेश को मौत के घाट उतार दिया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छह लोगों ताराचंद, रामनिवास, शशि, राजकुमार, सुरेंद्र व एक नाबालिग के खिलाफ मामला दर्ज किया था. अदालत ने सभी को झूठी शान की खातिर हत्या का दोषी मानते हुए पांच को उम्रकैद और नाबालिग को 10 साल की सजा सुनाई.
इस मामले में पुलिस को दिए बयान में मृतक रमेश के भाई संजीव ने बताया था कि उसके भाई की पड़ोस में रहनेवाले ताराचंद, उसके भाइयों रामनिवास और रामकुमार, रामनिवास के बेटे सुरेंद्र और शशि नामक एक अन्य युवक ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस को पता चला कि रमेश और पूनम में लंबे समय से प्रेम संबंध थे.
इसी के चलते रमेश पूनम से मिलने उसके घर चला गया था. परिजनों ने दोनों को एकसाथ पकड़ लिया, जिसके बाद उन्होंने रमेश की जमकर पिटाई करने के साथ पूनम की हत्या कर दी थी. पिटाई के कारण रमेश की भी मौत हो गई थी.