उत्तर प्रदेश: गौतमबुद्ध नगर जिले में नाबालिग बेटी से बलात्कार के दोषी पिता को उम्र कैद

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: January 22, 2020 02:34 PM2020-01-22T14:34:26+5:302020-01-22T14:34:26+5:30

सिसोदिया के अनुसार, व्यक्ति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आरोपी पांच बेटियों का पिता है और अपनी पत्नी पर बेटा पैदा करने के लिए दबाव बना रहा था। बेटा ना होने पर उसने पत्नी को मारपीट कर घर से निकाल दिया, तथा अपनी बेटियों को घर पर रख लिया था।

in up Father convicted for raping a minor daughter, imprisoned for life | उत्तर प्रदेश: गौतमबुद्ध नगर जिले में नाबालिग बेटी से बलात्कार के दोषी पिता को उम्र कैद

उत्तर प्रदेश: गौतमबुद्ध नगर जिले में नाबालिग बेटी से बलात्कार के दोषी पिता को उम्र कैद

Highlightsसिसोदिया ने बताया मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी पिता को 13 जनवरी को दोषी करार दिया और सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया। 21 जनवरी को अदालत ने दोषी ब्रह्मजीत को उम्रकैद तथा 45 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

गौतमबुद्ध नगर जिले की अदालत ने नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने के दोषी पिता को कैद की सजा सुनाई है। सरकारी वकील हरीश सिसोदिया ने बुधवार को बताया कि जून 2018 में एक व्यक्ति ने थाना फेस-2 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग भानजी के साथ उसका पिता घर में मारपीट तथा बलात्कार करता है।

सिसोदिया के अनुसार, व्यक्ति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आरोपी पांच बेटियों का पिता है और अपनी पत्नी पर बेटा पैदा करने के लिए दबाव बना रहा था। बेटा ना होने पर उसने पत्नी को मारपीट कर घर से निकाल दिया, तथा अपनी बेटियों को घर पर रख लिया था। इसी बीच वह अपनी बड़ी बेटी के साथ बलात्कार करता था। पीड़ित किशोरी की छोटी बहन ने यह सब देख लिया तो आरोपी ने उसे पलंग में बंद कर दिया। मामले की जांच कर रही थाना फेस दो पुलिस ने किशोरी के पिता ब्रह्मजीत को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।

सिसोदिया ने बताया मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी पिता को 13 जनवरी को दोषी करार दिया और सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया। उन्होंने बताया कि 21 जनवरी को अदालत ने दोषी ब्रह्मजीत को उम्रकैद तथा 45 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सिसोदिया ने बताया कि एक अन्य मामले में गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार सोनू उर्फ किरोड़ी को फास्ट ट्रैक अदालत प्रथम के न्यायाधीश विनीत चौधरी ने दोषी ठहराया तथा उसे साढे़ पांच माह जेल की सजा सुनाई है।

उन्होंने बताया कि गांजा बेचने के एक अन्य मामले में गिरफ्तार नितिन कुमार को भी फास्ट ट्रैक अदालत प्रथम ने 10 माह की कैद और 2,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

English summary :
in up Father convicted for raping a minor daughter, imprisoned for life


Web Title: in up Father convicted for raping a minor daughter, imprisoned for life

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