MP Ki Taja Khabar: भोपाल में अस्पताल जा रही नाबालिग के साथ दुष्कर्म, मामला दर्ज

By प्रिया कुमारी | Published: April 22, 2020 02:07 PM2020-04-22T14:07:20+5:302020-04-22T14:07:20+5:30

भोपाल में एक नाबालिग के साथ के दुषकर्म का मामला सामने आया है। लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश में ये दूसरा बलात्कार का केस सामने आया है।

in Bhopal minor going to hospital raped, case registered under POCSO ACT | MP Ki Taja Khabar: भोपाल में अस्पताल जा रही नाबालिग के साथ दुष्कर्म, मामला दर्ज

भोपाल में अस्पताल जा रही नाबालिग को अगवा कर किया दुष्कर्म (प्रतिकात्मक चित्र)

Highlightsमध्य प्रदेश के भोपाल में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है।कोरोना लॉकडाउन के बीच भोपाल में दुष्कर्म की ये दूसरी घटना है

मध्य प्रदेश के भोपाल में एक नाबालिग के साथ के दुष्कर्म का मामला सामने आया है। देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश में ये दूसरा बलात्कार का मामला है। मिली जानकारी के अनुसार 18 अप्रैल को 17 साल की नाबालिग को जेपी अस्पताल की ओर जाते समय दो गुंडों ने कार में खीच लिया। लड़की के साथ दुषकर्म कर उसे भेल टाउनशिप, गोविंदपुरा के एक सुनसान इलाके में फेंक दिया गया। 

टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक, जिस गाड़ी में लड़की को लेकर जाया जा रहा था वो कार पुलिस चौकी से होकर गुजरी होगी लेकिन किसी ने गाड़ी को नहीं रोका। पीड़िता का आरोप हैं उन गुंड़ों में से एक ने उसके साथ बलात्कार किया। तीन घंटे के बाद, दोनों ने उसे मयूर पार्क के पास छोड़ दिया और बलात्कार के बारे में किसी से बात करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है। एएसपी (जोन -1) रजत साकलेचा ने कहा कि उन्होंने POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पीड़िता ने बताया कि कार में बैठाकर उसे BHEL टाउनशिप के एक सुनसान इलाके में ले जाया गया था।

लड़की ने दोनों आरोपियों की पहचान 24 साल के शफीक खान और उसके दोस्त अबीद खान के तौर पर की है। पीड़िता के अनुसार शफीक ने अबीद को कार में छोड़ा और उसे एक खुले मैदान में ले गया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता के अनुसार उसने मदद के लिए चिल्लाती रही लेकिन वहां आसपास मदद के लिए कोई नहीं था। इससे पहले 17 अप्रैल को भोपाल में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया था।

Web Title: in Bhopal minor going to hospital raped, case registered under POCSO ACT

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