लड़की नहीं आयी गवाही देने, लड़के ने कोर्ट में खा लिया जहर, जानिए पूरा मामला
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: February 8, 2022 07:16 PM2022-02-08T19:16:39+5:302022-02-08T19:21:40+5:30
सावन कुमार का कहना था कि वह लड़की से प्यार करता है, इसलिए अगर वो आकर कोर्ट में गवाही दे देती तो जज उसे बेगुनाह मानते हुए केस से बरी कर देते।
मुजफ्फरपुर: कोर्ट कैंपस में एक आरोपी युवक ने केवल इसलिए जहर खा लिया क्योंकि उसे बेगुनाह साबित करने वाली लकड़ी कोर्ट में पेश नहीं हुई। मामला पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक आरोपी है, जिसने कोर्ट परिसर में जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की।
सदर अस्पताल में भर्ती उस आरोपी का नाम सावन कुमार है, जिसने सोमवार की पूरे कोर्ट परिसर में जहर खाकर दहशत फैला दी।आरोपी पर जहर का गंभीर असर हुआ है, इसलिए डॉक्टरों ने उसे तुरंत बेहतर इलाज के लिए बेहतर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है।
इस घटना के संबंध में मुजफ्फरपुर के नगर थानध्यक्ष सुनील पंडित ने बताया कि मामला उनकी जानकारी में है लेकिन को इस मामले में तब तक कोई कदम नहीं उठा सकते हैं, जब तक कि उनके पास इस संबंध में कोई लिखित शिकायत नहीं दर्ज होती है।
इस घटना की जानकारी देते हुए आरोपी सावन कुमार के वकील दिनेश पाठक ने बताया कि सावन कुमार सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी है। उस पर सकरा थाने में ही पॉक्सो एक्ट के मामले में एक केस साल 2018 में दर्ज हुआ था। चूंकि केस में पॉक्सो एक्ट की धारा शामिल थी। इस कारण उसे कुछ समय जेल में रहना पड़ा था, उसके बाद मामले में उसे जमानत मिल गई और वह जेल से बाहर आ गया।
दरअसल सावन कुमार उसी लकड़ी के आरोप में जेल गया था और पॉक्सो एक्ट का केस झेल रहा था, जिसे वो प्यार करता था। लेकिन लड़की नाबालिग थी इसलिए शिकायत दर्ज होने पर सावन को जेल भी जाना पड़ा। सावन कुमार का कहना था कि वह लड़की से प्यार करता है, इसलिए अगर वो आकर कोर्ट में गवाही दे देती तो जज उसे बेगुनाह मानते हुए केस से मुक्त कर देते। सावन का आरोप है कि लड़की भी उससे प्रेम करती है, लेकिन घरवालों के दबाव में उसने झूठा केस दर्ज कराया है।
आरोपी सावन कुमार को भरोसा था कि लड़की भी उसे प्रेम करती है तो वह आकर कोर्ट में गवाही देगी लेकिन लड़की कोर्ट में नहीं आयी और इस वजह से सावन का भरोसा टूट गया। इस बात से वह इतना दुखी हो गया कि अपनी जान देने के लिए कोर्ट परिसर में ही जहरीला पदार्थ खा लिया।