बूंदी: पांच वर्षीय बच्ची से बलात्कार मामले में व्यक्ति को उम्रकैद

By भाषा | Published: July 10, 2018 12:06 AM2018-07-10T00:06:36+5:302018-07-10T00:06:36+5:30

नाबालिग बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं दिन पे दिन बढ़ रही हैं। ऐसे में 2014 के एक मामले में एक कोर्ट ने आज सराहनीय फैसला सुनाया है।

Five-year-old girl gets life imprisonment in rape case | बूंदी: पांच वर्षीय बच्ची से बलात्कार मामले में व्यक्ति को उम्रकैद

बूंदी: पांच वर्षीय बच्ची से बलात्कार मामले में व्यक्ति को उम्रकैद

कोटा , 10 जुलाई: नाबालिग बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं दिन पे दिन बढ़ रही हैं। ऐसे में 2014 के एक मामले में एक कोर्ट ने आज सराहनीय फैसला सुनाया है।

खबर के अनुसार राजस्थान के  बूंदी की पोक्सो अदालत ने पांच वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में 22 वर्षीय एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनायी है। 

विशेष लोक अभियोजक महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि पोक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश दीपक चौबे ने शिवराज कावेत (22) को पड़ोसी की बेटी से बलात्कार करने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनायी। अदालत ने उस पर 5,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। घटना 26 अप्रैल 2014 को हुई थी। 

वहीं, हाल ही में बिहार के सारण (छपरा) जिले में स्कूल में एक छात्रा के साथ घटित सामूहिक दुष्कर्म की घटना की आग अभी ठंढी भी नहीं हुई थी कि शिक्षक ने समाज को कलंकित करते हुए अपनी छात्रा का लगातार यौन शोषण करता रहा। सूबे के बिहारशरीफ में आज यौन शोषण की शिकार एक पीडिता ने जिला विधिक प्राधिकार में परिवाद दर्ज कराई है।

पीडिता ने बताया है कि ओइयाव प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक संजीत दास सात वर्षों से उसका यौन शोषण कर रहा है। किशोरी ने बताया है कि 10 वर्ष की उम्र में ही आरोपी शिक्षक उसे बहला-फुसला कर नवादा ले कर चला गया था और सात वर्षों से नवादा में उसके साथ प्रतिदिन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा था। दुष्कर्म के परिणामस्वरूप उसे दो बेटियां जिसमें पहली 4 वर्ष एवं दूसरी आठ माह की है। 17 वर्ष की उम्र में वह दोनों बच्चियों का पालन-पोषण करने को विवश है। दुष्कर्मी शिक्षक के द्वारा प्रतिदिन उसे धमकी दी जाती थी कि ज्यादा हल्ला-गुल्ला किया तो तुम्हारा चेहरा जला कर तुम्हारे भाई को जान से मार दूंगा।


 

Web Title: Five-year-old girl gets life imprisonment in rape case

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