आंगनबाड़ी में करने वाली महिला के साथ गैंगरेप कर वालों को कोर्ट ने सुनाई 20-20 साल की सजा, ठोका जुर्माना
By भाषा | Updated: November 6, 2019 13:20 IST2019-11-06T13:20:31+5:302019-11-06T13:20:31+5:30
उत्तर प्रदेशः विशेष न्यायाधीश (अजा-अजजा कानून) सुरेश चन्द्र (द्वितीय) ने आरोपी युवकों को सामूहिक दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए उन्हें 20-20 साल के कारावास तथा 25-25 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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उत्तर प्रदेश के बहराइच में जनवरी 2016 में हुए सामूहिक बलात्कार के एक मामले में अदालत ने दो दोषियों को 20-20 साल कैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के सूत्रों ने बुधवार को यहां बताया कि एक जनवरी 2016 को खीरी से प्रशिक्षण लेकर लौट रही एक आंगनबाड़ी कार्यकत्री के साथ जिले के नौबना जंगल में दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था।
पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने रामगोपाल यादव और सुनील के खिलाफ सामूहिक बलात्कार से जुड़ी धाराओं और अजा-अजजा कानून के तहत मामला दर्ज किया था।
विशेष न्यायाधीश (अजा-अजजा कानून) सुरेश चन्द्र (द्वितीय) ने मंगलवार को आरोपी युवकों को सामूहिक दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए उन्हें 20-20 साल के कारावास तथा 25-25 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अजा-अजजा कानून के तहत दर्ज मामले में अदालत ने आरोपियों को दोषी नहीं माना है।