Coronavirus: कोरोना संक्रमित मृतक को इंदौर से रतलाम लाकर दफनाया, 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
By राजेश मूणत | Published: April 9, 2020 12:54 AM2020-04-09T00:54:56+5:302020-04-09T00:54:56+5:30
पुलिस प्रशासन की विज्ञप्ति के अनुसार आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188, 269, 270, 271, 134, 291, 447 व 51 ख आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मृतक का शव इंदौर से रतलाम लाकर दफनाए जाने के मामले में 28 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस प्रशासन की विज्ञप्ति के अनुसार आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188, 269, 270, 271, 134, 291, 447 व 51 ख आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आरोपियों में 6 महिलाएं भी शामिल हैं। शहर विधायक चेतन्य काश्यप ने कोरोना पॉजिटिव मृतक का शव रतलाम लाए जाने की घटना को दुर्भाग्य पूर्ण बताया है। उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है।
काश्यप के अनुसार कोरोना पॉजिटिव मृतक का शव इंदौर से रतलाम लाए जाना बहुत की गंभीर मामला है। इंदौर से बिना जांच-पड़ताल के शव रवाना होना और जिले की सीमा से बाहर निकल जाना समझ से परे है।
काश्यप ने कहा कि रतलाम जिले में सम्पूर्ण सीमाएं सील होने के बाद भी उक्त शव का जिले की सीमा में प्रवेश कर शहर तक आना गंभीर लापरवाही दर्शाता है। इसलिए राज्य शासन से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर इंदौर-रतलाम के जवाबदेह और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
काश्यप बुधवार को क्षेत्र के सांसदों और विधायकों की उपस्थिति में कलेक्ट्रोरेट सभागृह में हुई जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में जिले में लॉक डाउन की व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान काश्यप ने लहसुन-प्याज के परिवहन को छूट देने और अन्य मंडियों में तक पहुचाने की कार्य योजना बनाने पर जोर दिया।
काश्यप ने आमजन से लॉक डाउन के संबंध में जिला प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन कर इस महामारी के खिलाफ जंग जीतने का आव्हान किया है।
वहीं, जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने आज जारी आदेश में रतलाम जिले में स्थित सभी होटल, लॉज और मैरिज गार्डन आदि अधिग्रहित कर लिए हैं।
जिला दंडाधिकारी द्वारा एक आदेश जारी कर कोरोना प्रभावितों को ठहराने एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था के लिए रतलाम जिले की सीमा क्षेत्र स्थित समस्त होटल, लॉज, मैरिज गार्डन, रिसोर्ट, धर्मशाला, नोहरे इत्यादि को आगामी आदेश तक अधिग्रहित कर लिया है।
जारी आदेश में होटल, लॉज, मैरिज गार्डन, रिसॉर्ट्स, धर्मशालाएं, नोहरे इत्यादि के प्रबंधको, स्वामियों को आदेशित किया है कि वे अपने होटल, लॉज का प्रभार अपने-अपने क्षेत्र के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM को आवश्यकतानुसार मांगे जाने पर सौंपना सुनिश्चित करें।
समस्त प्रबंधक/स्वामी अपने-अपने होटल, लॉज, मैरिज गार्डन, रिसोर्ट, सामाजिक धर्मशाला, नोहरा इत्यादि में आवश्यक व्यवस्था जैसे पानी, बिजली, साफ-सफाई आदि करना भी सुनिश्चित करें।
समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिला रतलाम उक्त कार्यवाही सम्पादित कर जानकारी से कोविड-19 कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 07412-242400 एवं वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएं।