चित्रकूट नाबालिग गैंगरेप केसः सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत तीन दोषी करार, 12 नवम्बर को सजा पर फैसला

By भाषा | Published: November 10, 2021 10:23 PM2021-11-10T22:23:58+5:302021-11-10T22:25:55+5:30

Chitrakoot Gang Rape Case: एमपी-एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने गायत्री समेत तीन अभियुक्तों को मामले में दोषी करार दिया है।

Chitrakoot Gang Rape Case Gayatri Prasad Prajapati SP government cabinet minister decision punishment on November 12 | चित्रकूट नाबालिग गैंगरेप केसः सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत तीन दोषी करार, 12 नवम्बर को सजा पर फैसला

गायत्री प्रजापति के अलावा आशीष शुक्ला व अशोक तिवारी शामिल हैं। 

Highlightsअदालत दोषसिद्ध अभियुक्तों के सजा पर 12 नवम्बर को फैसला सुनायेगी।मामले के चार अन्य अभियुक्तों को बड़ी राहत देते हुए, उन्हें अदालत ने बरी कर दिया है।

लखनऊः समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ चल रहे चित्रकूट नाबालिग सामूहिक दुराचार मामले में बुधवार को एमपी-एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने गायत्री समेत तीन अभियुक्तों को मामले में दोषी करार दिया है।

अदालत दोषसिद्ध अभियुक्तों के सजा पर 12 नवम्बर को फैसला सुनायेगी। वहीं मामले के चार अन्य अभियुक्तों को बड़ी राहत देते हुए, उन्हें अदालत ने बरी कर दिया है। अदालत ने जिन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है, उनमें गायत्री प्रजापति के अलावा आशीष शुक्ला व अशोक तिवारी शामिल हैं। 

Web Title: Chitrakoot Gang Rape Case Gayatri Prasad Prajapati SP government cabinet minister decision punishment on November 12

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