13 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के बाद वेश्यावृति में धकेला, पुलिस निरीक्षक, भाजपा कार्यकर्ता और पत्रकार समेत 13 लोगों को 20-20 साल की कैद, जानें

By भाषा | Published: September 26, 2022 09:39 PM2022-09-26T21:39:55+5:302022-09-26T21:41:44+5:30

विशेष अदालत ने 15 सितंबर को सभी 21 आरोपियों को दोषी ठहराया था और आज सजा की घोषणा की। बच्चों को यौन अपराध से संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों से निपटने के लिए यह अदालत गठित की गयी है।

Chennai rape 13-year old minor girl push prostitution life imprisonment eight 13 people including police inspector, BJP worker and journalist imprisoned for 20-20 years | 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के बाद वेश्यावृति में धकेला, पुलिस निरीक्षक, भाजपा कार्यकर्ता और पत्रकार समेत 13 लोगों को 20-20 साल की कैद, जानें

न्यायाधीश ने कहा कि 21 अभियुक्तों पर लगाये गये जुर्माने के दो लाख रुपये भी उसे दिए जाएं।

Highlightsदोषियों को जेल की सजा सुनाने के अलावा अदालत की पीठासीन अधिकारी एम राजलक्ष्मी ने राज्य सरकार को निर्देश दिया।पीड़िता को क्षतिपूर्ति के तौर पर पांच लाख रुपये का भुगतान करे। न्यायाधीश ने कहा कि 21 अभियुक्तों पर लगाये गये जुर्माने के दो लाख रुपये भी उसे दिए जाएं।

चेन्नईः चेन्नई की एक पोक्सो अदालत ने 13 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने एवं उसे वेश्यावृति में धकेलने के जुर्म में सोमवार को आठ लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी। साथ ही एक पुलिस निरीक्षक, एक भाजपा कार्यकर्ता एवं एक पत्रकार समेत 13 लोगों को इस मामले में उनकी संलिप्तता को लेकर 20-20 साल की कैद की सजा सुनायी गयी।

विशेष अदालत ने 15 सितंबर को सभी 21 आरोपियों को दोषी ठहराया था और आज सजा की घोषणा की। बच्चों को यौन अपराध से संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों से निपटने के लिए यह अदालत गठित की गयी है। दोषियों को जेल की सजा सुनाने के अलावा अदालत की पीठासीन अधिकारी एम राजलक्ष्मी ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह पीड़िता को क्षतिपूर्ति के तौर पर पांच लाख रुपये का भुगतान करे। न्यायाधीश ने कहा कि 21 अभियुक्तों पर लगाये गये जुर्माने के दो लाख रुपये भी उसे दिए जाएं।

जिन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है उनमें पीड़िता के सौतेले पिता एवं सौतेली मां शामिल हैं। इन्नोर थाने से संबद्ध रहे निलंबित निरीक्षक सी पुगालेंधी, भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) कार्यकर्ता जी राजेंद्रम और एक निजी चैनल के पत्रकार विनोबाजी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें इस प्रकरण में 20 साल की कैद की सजा सुनायी गयी है।

पीड़िता की मां की शिकायत पर वार्षमेनपेट के महिला थाने ने 26 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था और नवंबर, 2020 में आरोपपत्र दाखिल किया गया था जो 560 से अधिक पन्नों का था। इन 26 आरोपियों में से चार फरार हैं जबकि एक की मौत हो गयी। यह मामला सुर्खियों में रहा था क्योंकि तब महज 13 साल की इस पीड़िता के साथ 100 से अधिक लोगों ने बलात्कार किया और उसे वेश्यावृति में धकेला गया।

Web Title: Chennai rape 13-year old minor girl push prostitution life imprisonment eight 13 people including police inspector, BJP worker and journalist imprisoned for 20-20 years

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