हाई कोर्ट ने भाजपा विधायक को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, दिन-दहाड़े 5 लोगों की हत्या का दोषी कोर्ट से हुआ फरार

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: April 19, 2019 06:44 PM2019-04-19T18:44:17+5:302019-04-19T18:44:17+5:30

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक अशोक सिंह चंदेल सहित 10 लोगों को दोषी करार दिया है। आपको बता दें कि 26 जनवरी 1997 में दिनदहाड़े पांच लोगों की हत्या कर दी गई थी। साथ ही पांच अन्य घायल भी हुए थे।

BJP's Ashok Chandel Gets Life Imprisonment In 22-Year-Old Murder Case | हाई कोर्ट ने भाजपा विधायक को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, दिन-दहाड़े 5 लोगों की हत्या का दोषी कोर्ट से हुआ फरार

बीजेपी विधायक अशोक सिंह चंदेल समेत कुल 10 लोगों को हाई कोर्ट ने हत्या का दोषी पाया। (फाइल फोटो)

Highlightsइलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक अशोक सिंह चंदेल सहित 10 लोगों को दोषी करार दिया है।विधायक अशोक सिंह चंदेल तो कानपुर के किदवई नगर में कारोबारी की हत्या में भी आरोपित

यूपी के हमीरपुर जिले से भाजपा विधायक अशोक सिंह चंदेल को बड़ा झटका लगा है। 1997 में हुए एक हत्याकांड के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक अशोक सिंह चंदेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने विधायक सहित 10 लोगों को दोषी करार दिया है। आपको बता दें कि 26 जनवरी 1997 में दिनदहाड़े पांच लोगों की हत्या कर दी गई थी। साथ ही पांच अन्य घायल भी हुए थे।

इस सनसनीखेज हत्याकांड ने बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों को हिलाकर रख दिया था। हत्याकांड में विधायक अशोक चंदेल, उनके निजी गनर सहित 11 लोगों को नामजद किया गया था। इस दौरान विधायक चंदेल को जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा था।

विधायक अशोक सिंह चंदेल कोर्ट परिसर से फरार

सजा की घोषणा होते ही विधायक अशोक सिंह चंदेल कोर्ट परिसर से फरार हो गए हैं। हाईकोर्ट ने विधायक व अन्य को पुलिस कस्टडी में लेने का आदेश दिया। इस प्रकरण में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। अशोक सिंह चंदेल जमानत देने के साथ ही सत्र न्यायालय से रिहा करने वाले न्यायधीश को हाइकोर्ट पहले ही बर्खास्त कर चुका था। निचली अदालत ने विधायक को बरी कर दिया था।

हाईकोर्ट ने विधायक को बरी करने वाले जज अश्विनी कुमार को जांच के बाद बर्खास्त कर दिया था

हाईकोर्ट ने विधायक को बरी करने वाले जज अश्विनी कुमार को जांच के बाद बर्खास्त कर दिया था। इसी मामले में विधायक का कार चालक रुक्कू पहले से ही आजीवन कारावास की सजा झेल रहा है। जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस डी के सिंह की खंडपीठ ने विधायक अशोक सिंह चंदेल को सजा सुनाई है। कोर्ट ने विधायक व अन्य लोगों को पुलिस कस्टडी में लेने का आदेश दिया। मृतकों में एक नौ साल का बच्चा भी शामिल था। राज्य की ओर से अपर महाधिवक्ता कृष्ण पहल ने बहस की।

इस गंभीर प्रकरण में ट्रायल कोर्ट ने सभी को दोषमुक्त किया था। हमीरपुर में 26 जनवरी 1997 की शाम 7:30 बजे अभियुक्त नसीम की दुकान के सामने पीडि़त पक्ष की जोंगा रोककर पुरानी रंजिश के चलते राजेश शुक्ल, राकेश शुक्ल, अम्बुज उर्फ गुड्डा, वेद नायक और श्रीकांत पांडेय की हत्या कर दी थी। इस घटना में राजीव कुमार शुक्ल (वादी), रविकांत पांडेय, विपुल, चंदन और हरदयाल घायल हो गए थे। राजीव कुमार शुक्ल ने रात को 9:10 बजे इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

विधायक कानपुर में भी हत्या के मामले में आरोपित

भाजपा विधायक अशोक चंदेल और उसके साथियों को हत्या में आजीवन कारावास की सजा सुनाए के बाद मामला पुरानी यादें फिर ताजा हो गई हैं। विधायक अशोक सिंह चंदेल तो कानपुर के किदवई नगर में कारोबारी रणधीर गुप्ता की दिनदहाड़े हत्या के मामले में भी आरोपित है। उसके ऊपर सीओ के साथ दबंगई दिखाने का मामला गोविंद नगर थाने में दर्ज है।

Web Title: BJP's Ashok Chandel Gets Life Imprisonment In 22-Year-Old Murder Case



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