औरंगाबादः 50 वर्षीय पत्नी के चरित्र पर संदेह, पति ने भारी बर्तन से सिर पर प्रहार कर मार डाला, ऐसे हुआ खुलासा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: June 5, 2022 04:03 PM2022-06-05T16:03:27+5:302022-06-05T16:04:12+5:30
अधिकारी ने कहा कि पीड़िता की बेटी ने एक रिश्तेदार को फोन किया, जिसने बाद में घर का ताला तोड़ा और महिला को अंदर मृत पाया।
औरंगाबादः महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक व्यक्ति ने अपनी 50 वर्षीय पत्नी के चरित्र पर संदेह होने के चलते उसकी कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता रविवार सुबह औरंगाबाद शहर के राहुल नगर इलाके स्थित अपने घर में मृत मिली।
घर बाहर से बंद था। पुलिस के मुताबिक, महिला के पति को उसके चरित्र पर शक था और उसने कथित तौर पर भारी बर्तन से उसके सिर पर प्रहार किया। सतारा पुलिस थाना के एक अधिकारी ने ‘बताया कि हमले के बाद व्यक्ति ने घर को बाहर से बंद कर दिया और फरार हो गया।
अधिकारी के अनुसार, सुबह जब महिला की बेटी उसे काम पर साथ ले जाने के लिए उसके घर पहुंची तो घर में ताला लगा मिला। महिला कार्यस्थल पर भी नहीं मिली। अधिकारी ने कहा कि पीड़िता की बेटी ने एक रिश्तेदार को फोन किया, जिसने बाद में घर का ताला तोड़ा और महिला को अंदर मृत पाया।
वहीं, एक अन्य घटना में शहर के हिमायत बाग इलाके में 30 से 35 वर्ष की आयु के एक व्यक्ति का आंशिक रूप से झुलसा हुआ शव मिला। बेगमपुरा पुलिस थाना के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस नियंत्रण कक्ष को रविवार देर रात करीब 1.30 बजे एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने शव को देखा था। अधिकारी ने बताया कि बाद में पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।
महाराष्ट्र: पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने विवाहेतर प्रेम संबंध के संदेह में 2018 में अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में 50 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश (कल्याण) शौकत गोरवाडे ने शनिवार को यह फैसला सुनाया और दोषी संतोष शेल्के पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक सचिन कुलकर्णी ने अदालत से कहा कि ठाणे में साहपुर तालुक के भीरवाडी गांव के रहने वाले संतोष ने 30 अप्रैल, 2018 को अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी, क्योंकि उसे संदेह था कि उसकी पत्नी का किसी अन्य से संबंध है। महिला एक दिन पहले काम के लिए गई थी, लेकिन वह घर नहीं लौटी।
बाद में गांव में उसका शव मिला, उसकी गर्दन और मुंह पर साड़ी लिपटी हुई थी। अदालत ने कहा कि अभियोजन ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोप संदेह से परे साबित कर दिए हैं। अभियोजन के अनुसार, अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।