RTI के तहत किसी तीसरे को नहीं दी जा सकती गैंगेस्टर आनंद पाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट: सूचना आयोग

By भाषा | Published: June 10, 2018 05:37 PM2018-06-10T17:37:26+5:302018-06-10T17:37:26+5:30

अनेक आपराधिक मामलों में वांछित गैंगस्टर आनन्दपाल सिंह पिछले साल जून में राजस्थान पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया था।

anand pal post mortem report will not be given to third party through rti | RTI के तहत किसी तीसरे को नहीं दी जा सकती गैंगेस्टर आनंद पाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट: सूचना आयोग

RTI के तहत किसी तीसरे को नहीं दी जा सकती गैंगेस्टर आनंद पाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट: सूचना आयोग

जयपुर, 10 जून (भाषा) राजस्थान सूचना आयोग ने अपने निर्णय में कहा है कि पुलिस मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर आनन्दपाल सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति ‘सूचना का अधिकार’ के तहत किसी भी आम आदमी तृतीय पक्षकार को नहीं मिल सकती। आयोग ने कहा है कि आनन्दपाल का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों के नाम भी ‘सूचना का अधिकार’ के तहत उजागर नहीं किए जा सकते।

राज्य सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने गत सप्ताह दो अपीलें खारिज करते हुए यह महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। शर्मा ने अपने निर्णय में कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस, न्यायालय, चिकित्सक और मृतक के परिजनों से सम्बन्धित व्यक्तिगत सूचना है तथा व्यापक लोकहित दर्शाए बिना इसकी प्रति किसी अन्य व्यक्ति को सूचना का अधिकार के तहत नहीं दी जा सकती। 

आयोग ने कहा कि पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों के नाम भी उनकी सुरक्षा को देखते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक नहीं किए जा सकते।

आयोग के अनुसार सी-स्कीम जयपुर निवासी अजीत सिंह ने उपजिला अस्पताल, रतनगढ़ एवं जिला अस्पताल, चूरू से आनन्दपाल सिंह के रतनगढ़ तथा चूरू में हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतियां तथा पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों के नाम की सूचना मांगी थी। सूचनाएं नहीं मिलने पर मामला राज्य सूचना आयोग पहुंचा था। अस्पतालों के लोक सूचना अधिकारियों ने आवेदक को पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया था।

अपीलार्थी ने कहा कि आनन्दपाल की मुठभेड़ के बाद देशभर में बवाल हुआ है इसलिए जनहित में उसे सूचना दिलाई जाए। आयोग ने अपीलार्थी का तर्क नहीं माना और दोनों अपीलें खारिज कर दीं।

अपने निर्णय में सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कानून लागू करने वाली एजेंसियों और पुलिस-अदालतों से संरक्षित है और व्यक्तिगत सूचना है जो केवल मृतक के परिजनों को दी जा सकती है। आनन्दपाल की पत्नी राजकंवर को पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति दे दी गई और अपीलार्थी यह साबित करने में विफल रहा है कि इस मामले में कोई जनहित है। बिना व्यापक जनहित के किसी अन्य व्यक्ति को किसी की व्यक्तिगत सूचनाएं नहीं दी जा सकती।

गौरतलब है कि अनेक आपराधिक मामलों में वांछित गैंगस्टर आनन्दपाल सिंह पिछले साल जून में राजस्थान पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया था।

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Web Title: anand pal post mortem report will not be given to third party through rti

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