Mohammed Zubair: फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा, जानें क्या है पूरा मामला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: June 28, 2022 06:28 PM2022-06-28T18:28:12+5:302022-06-28T18:37:45+5:30

Mohammed Zubair: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को 2018 के एक ट्वीट मामले में ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को चार दिन की पुलिस हिरासत में दे दिया। पुलिस ने जुबैर की पांच दिन की हिरासत मांगी थी।

Alt News co-founder Mohammed Zubair sent to four-day police custody over 2018 tweet | Mohammed Zubair: फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा, जानें क्या है पूरा मामला

ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर से पूछताछ के लिए हिरासत की अवधि मंगलवार को चार दिन के लिए बढ़ा दी।

Highlightsमुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया के समक्ष पेश किया।आईपीसी की धाराओं के तहत शिकायत के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है।धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया।

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने एक हिंदू देवता के खिलाफ 2018 में ‘आपत्तिजनक ट्वीट’ करने से जुड़े मामले में ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर से पूछताछ के लिए हिरासत की अवधि मंगलवार को चार दिन के लिए बढ़ा दी। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने दिल्ली पुलिस और आरोपी की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुनाया।

दिल्ली पुलिस ने जुबैर की हिरासत में पूछताछ की एक दिन की अवधि समाप्त होने के बाद उसे मंगलवार को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया के समक्ष पेश किया और आरोपी की हिरासत पांच दिन बढ़ाने का अनुरोध अदालत से किया।

मोहम्मद जुबैर के वकील ने अदालत में कहा कि पुलिस जिस तस्वीर के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा रही है, वह दरअसल एक पुरानी हिंदी फिल्म की है। वहीं दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा कि मोहम्मद जुबैर ने प्रसिद्धि पाने की कोशिश में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए कथित रूप से विवादास्पट ट्वीट का इस्तेमाल किया।

दिल्ली पुलिस की एक साइबर इकाई ने सोमवार को जुबैर को 2018 के एक ट्वीट का हवाला देने वाले एक सोशल मीडिया उपयोगकर्ता की शिकायत के बाद धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत शिकायत के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है।

153-ए (विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और 295-ए (दुर्भावनापूर्ण कार्य, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का इरादा)। पुलिस सूत्रों ने कहा कि इस मामले में शिकायतकर्ता ट्विटर नाम हनुमान भक्त से जाता है, जिसमें भगवान हनुमान की एक तस्वीर उनकी प्रोफाइल फोटो के रूप में है। सोमवार की रात इस हैंडल पर 400 से ज्यादा फॉलोअर्स थे।

Web Title: Alt News co-founder Mohammed Zubair sent to four-day police custody over 2018 tweet

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे