Delhi Violence: दिल्ली हिंसा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में MCD के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज
By रुस्तम राणा | Published: March 5, 2022 05:15 PM2022-03-05T17:15:56+5:302022-03-05T17:28:46+5:30
दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दंगों से सबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पार्षद ताहिर हुसैन की ज़मानत याचिका खारिज कर दी है।
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के निलंबित नेता और एमसीडी के पूर्व काउंसिलर ताहिर हुसैन की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा के कथित फंडिंग के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पार्षद ताहिर हुसैन की ज़मानत याचिका खारिज कर दी है।
चार्जशीट में MCD के पूर्व पार्षद को बताया गया है दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड
बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में ताहिर हुसैन को आरोपी बनाया गया। साथ ही कोर्ट में दायर चार्जशीट में उसे दंगों का मास्टर माइंड बताया गया है। मालूम हो कि दिल्ली दंगों में नाम आने पर पूर्वी निगम ने 20 अगस्त 2020 को ताहिर की सदस्यता समाप्त कर दी थी। ताहिर हुसैन ने 2017 के निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी।
A Delhi court has dismissed the bail plea of ex-MCD councillor Tahir Hussain (suspended AAP leader) in a money laundering case registered by the ED in connection with the alleged funding of North East Delhi violence
— ANI (@ANI) March 5, 2022
दिल्ली दंगों के दौरान ताहिर के घर पर बरामद हुई थी विस्फोटक सामग्री
दिल्ली दंगों के दौरान ताहिर के घर और छत से भारी मात्रा में विस्फोटक व आगजनी का सामान बरामद होने की भी बात सामने आई। इसी मामले में वह 2020 से लगातार जेल में है और अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है।