जीएसटी काउंसिल बैठकः लेट फीस पर मोदी सरकार ने दी राहत, विलंब शुल्क घटाकर 500 रुपये किया

By रामदीप मिश्रा | Published: June 12, 2020 04:15 PM2020-06-12T16:15:34+5:302020-06-12T16:33:17+5:30

​​​​​​​वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा कि जुलाई में सभी मंत्रियों के अनुरोध पर है, विशेष रूप से एक एजेंडा बिंदु-कंपनसेशन सेस पर चर्चा करने के लिए एक बैठक होगी।

who have not filed their returns between July 2017-Jan 2020 there will be zero late fees says FM Nirmala Sitharaman | जीएसटी काउंसिल बैठकः लेट फीस पर मोदी सरकार ने दी राहत, विलंब शुल्क घटाकर 500 रुपये किया

जीएसटी काउंसिल बैठकः लेट फीस पर मोदी सरकार ने दी राहत, विलंब शुल्क घटाकर 500 रुपये किया

Highlightsकेंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 40वीं GST काउंसिल की बैठक की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जुलाई, 2017 से जनवरी, 2020 के दौरान शून्य जीसटी रिटर्न वाली पंजीकृत इकाइयों पर कोई विलंब शुल्क नहीं लगेगा। 

नई दिल्लीः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 40वीं GST काउंसिल की बैठक की। जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कहा कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के दौरान शून्य कर देनदारी वाले पंजीकृत इकाइयों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का रिटर्न देर से दाखिल करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। 

जीएसटी परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि अन्य इकाइयों के लिये जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक की अवधि के लिये मासिक बिक्री रिटर्न दाखिल करने में देरी पर लगने वाले शुल्क को घटाकर अधिकतम 500 रुपये कर दिया गया है। 

उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद ने कोरोना वायरस महामारी के असर पर चर्चा की। इसके अलावा कुछ उद्योगों पर ‘उलटे शुल्क ढांचे’ (इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर) से जीएसटी संग्रह पर पड़ रहे असर को लेकर भी चर्चा की गयी। जीएसटी परिषद ने वस्त्र उद्योग में उलटा शुल्क ढांचे के बारे में भी बातचीत की। जीएसटी परिषद अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था पर निर्णय लेने वाली शीर्ष इकाई है।


वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा कि जुलाई में सभी मंत्रियों के अनुरोध पर है, विशेष रूप से एक एजेंडा बिंदु-कंपनसेशन सेस पर चर्चा करने के लिए एक बैठक होगी। राज्यों को जो कंपनसेशन दिया जाना है और अगर इसका परिणाम कुछ प्रकार के उधारों पर पड़ता है, तो इसके लिए कैसे और कौन भुगतान करने वाला है? 

Web Title: who have not filed their returns between July 2017-Jan 2020 there will be zero late fees says FM Nirmala Sitharaman

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे