काम की खबर, टिकट वापसी नियमों में बदलाव, डीजीसीए ने रखा प्रस्ताव, आम जनता को राहत?
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 4, 2025 10:52 IST2025-11-04T10:51:32+5:302025-11-04T10:52:04+5:30
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने प्रस्ताव दिया है कि यात्रा एजेंट और पोर्टल के माध्यम से टिकट खरीदने की स्थिति में वापसी का दायित्व एयरलाइनों का होगा, क्योंकि एजेंट उनके नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं।

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नई दिल्लीः हवाई यात्रियों को जल्द ही बुकिंग के 48 घंटों के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने टिकट रद्द करने या संशोधित करने की अनुमति मिल सकती है। विमानन नियामक डीजीसीए ने टिकट वापसी के नियमों में महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने प्रस्ताव दिया है कि यात्रा एजेंट और पोर्टल के माध्यम से टिकट खरीदने की स्थिति में वापसी का दायित्व एयरलाइनों का होगा, क्योंकि एजेंट उनके नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं।
नियामक ने हवाई टिकटों की वापसी से संबंधित नागर विमानन आवश्यकता (सीएआर) में बदलावों पर विचार करते हुए कहा कि एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वापसी की प्रक्रिया 21 कार्यदिवसों के भीतर पूरी हो जाए। प्रस्तावित बदलाव हवाई टिकट वापसी से संबंधित चिंताओं और मुद्दों की पृष्ठभूमि में किए गए हैं।