अमेरिकी मंच ने भारत सरकार के पिछली तिथि से कर लगाने का कानून वापस लेने की सराहना की

By भाषा | Updated: August 6, 2021 10:50 IST2021-08-06T10:50:12+5:302021-08-06T10:50:12+5:30

US forum appreciates Indian government's withdrawal of retrospective tax law | अमेरिकी मंच ने भारत सरकार के पिछली तिथि से कर लगाने का कानून वापस लेने की सराहना की

अमेरिकी मंच ने भारत सरकार के पिछली तिथि से कर लगाने का कानून वापस लेने की सराहना की

(ललित के झा)

वाशिंगटन, छह अगस्त अमेरिका-भारत रणनीतिक एवं भागीदारी मंच (यूएसआईएसपीएफ) ने गुरुवार को परिसंपत्तियों के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण पर पिछली तिथि से कर लगाने के कानून को वापस लेने के भारत के कदम की सराहना की।

यूएसआईएसपीएफ के अध्यक्ष और सीईओ मुकेश अघी ने कहा, ‘‘वित्त मंत्रालय द्वारा बृहस्पतिवार को संसद में पेश किया गया विधेयक भारत में और अधिक अंतरराष्ट्रीय निवेश को प्रोत्साहित करेगा तथा साथ ही यह उन कंपनियों के लिए एक स्वागत योग्य राहत है, जिन्होंने देश में लंबे समय से निवेश किया है। यूएसआईएसपीएफ को इस मुद्दे पर कई वर्षों तक काम करने पर गर्व है।’’

उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘यूएसआईएसपीएफ अप्रत्यक्ष हस्तांतरण पर पिछली तिथि से कराधान संशोधन को वापस लेने के भारत के कदम की सराहना करता है।’’

अघी ने कहा, ‘‘2012 की संप्रग सरकार का पिछली तिथि से कर लगाने का फैसला एक संभावित निवेश गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिष्ठा पर एक काला धब्बा है।’’

सरकार ने पिछली तिथि से लागू कर कानून को लेकर कंपनियों में भय को खत्म करने के लिए गुरुवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया था। इसके तहत केयर्न एनर्जी और वोडाफोन जैसी कंपनियों से पूर्व की तिथि से कर की मांग को वापस लिया जाएगा।

सरकार ने यह भी कहा कि वह इस तरह के कर के जरिए वसूले गए धन को वापस कर देगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ‘कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2021’ पेश किया। इसके तहत भारतीय परिसंपत्तियों के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण पर कर लगाने के लिए पिछली तिथि से लागू कर कानून, 2012 का इस्तेमाल करके की गई मांगों को वापस लिया जाएगा।

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