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विजय माल्या को लगा बड़ा झटका, ब्रिटेन की अपीलीय अदालत से नहीं मिली अपील की मंजूरी

By भाषा | Updated: July 26, 2018 04:48 IST

जज एंड्र्यू हेनशॉ ने माल्या की संपत्तियां जब्त करने पर रोक लगाने से मना करते हुए उसे अपील करने का अधिकार देने से मना कर दिया। अपीलीय न्यायालय के जजों ने माल्या के आवेदन पर विचार करने के बाद कल इससे मना कर दिया। 

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लंदन , 26 जुलाईः ब्रिटेन की अपीलीय न्यायालय ने वहां के हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने करीब 1.145 अरब पौंड की राशि वसूलने के संबंध में 13 भारतीय बैंकों के पक्ष में फैसला दिया था। 

जज एंड्र्यू हेनशॉ ने माल्या की संपत्तियां जब्त करने पर रोक लगाने से मना करते हुए उसे अपील करने का अधिकार देने से मना कर दिया। अपीलीय न्यायालय के जजों ने माल्या के आवेदन पर विचार करने के बाद कल इससे मना कर दिया। 

जैवाला एंड कंपनी एलएलपी के वरिष्ठ वकील कार्तिक मित्तल ने कहा, ‘‘अपील को मंजूरी देने से इनकार करने के बाद हाई कोर्ट का निर्णय ही अंतिम हो गया है। अब माल्या के पास उस फैसले के खिलाफ अपील का कोई रास्ता नहीं बचा है।’’ 

गौरतलब है कि भारतीय बैंकों से कर्ज लेकर देश फरार होने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या की मुसीबतें बढ़ती दिख रही हैं। भारत के 13 बैंकों की कंसोर्शियम के संघ की याचिका पर ब्रिटेन की अदालत उनकी संपत्ति जब्त करने की अनुमति दे चुकी है। साथ ही लंदन स्थित संपत्तियों की तालाशी का भी आदेश दे चुकी है। 

अदालत के आदेश के बाद यूके प्रवर्तन अधिकारी हर्टफोर्डशायर स्थिति उनकी संपत्ति की तलाशी लेंगे। यूके हाईकोर्ट ने अधिकारियों और उनके एजेंट्स को टेविन, वेलविन में लैडीवॉक और ब्राम्बले लॉज में भी तलाशी लेने की अनुमति दी गई है।

आपको बता दें, पिछले दो साल से लंदन में रह रहे माल्या पर भारतीय बैंकों के साथ कर्ज में 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग का आरोप है। भारतीय एजेंसियों की ओर से दाखिल उन अर्जी का विरोध कर रहे हैं, जिसमें उन्हें भारत को सौंपे जाने की बात है।देश-दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए यहाँ क्लिक करे. यूट्यूब चैनल यहाँ सब्सक्राइब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट

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