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ट्राई ने टेलीमार्केटिंग नियमों के अनुपालन के लिये कंपनियों को तीन दिन का समय दिया

By भाषा | Updated: March 12, 2021 19:10 IST

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नयी दिल्ली, 12 मार्च दूरसंचार नियामक ट्राई ने शुक्रवार को कहा कि बैंक, लॉजिस्टिक और ई-वाणिज्य कारोबार इकाइयों को अपने ग्राहकों को थोक में व्यावसायिक संदेश भेजने के लिये टेलीमार्केटिंग नियमों के अनुपालन को लेकर तीन दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं करने पर उनके ग्राहकों को व्यावसायिक संदेश भेजने पर पाबंदी लगा दी जाएगी।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मंगलवार को वाणिज्यिक संदेशों (एसएमएस) के लिये हाल में लागू नये नियम के क्रियान्वयन पर एक सप्ताह के लिये रोक लगा दी। बैंक, भुगतान और अन्य लेन-देन के लिये एसएमएस और वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) की डिलिवरी में समस्या उत्पन्न होने के बाद यह कदम उठाया गया।

सामग्री से संबद्ध नमूने (कंटेन्ट टेम्पलेट) के संदर्भ में ‘टेक्स्ट मैसेज’ के लिये ये नियम सोमवार से अमल में आये थे।

ट्राई ने कहा कि मूल इकाइयों ने दो साल के बाद भी नियमों के तहत पंजीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं की है और उन्हे एप्लीकेशन से लोगों को ओटीपी और अन्य प्रकार के संदेश भेजने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

नियामक ने कहा, ‘‘यह निर्णय किया गया है कि जो मूल इकाइयां तीन दिनों के भीतर नियामकीय जरूरतों को पूरा नहीं करती हैं, उनके नाम चूककर्ता इकाई के रूप में वेबसाइट पर डाला जाएगा। इस अवधि के बाद भी अगर वे नियामकीय जरूरतों को पूरा करने में विफल रहती हैं, उन्हें दूरसंचार संसाधनों का उपयोग कर व्यवासायिक संदेश भेजने की अनुमति नहीं दी जाएगी।’’

ट्राई ने इस संबंध में पूरी प्रक्रिया को दूरसंचार वाणिज्यिक संदेश ग्राहक तरजीही नियमन (टीसीसीसीपीआर) 2018 के तहत 19 जुलाई 2018 को प्रकाशित कर दिया था। इसके बाद 28 फरवरी 2019 को ये नियमन लागू हो गये थे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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