अदालत ने व्हाइट हैट जूनियर के बारे में ऑनलाइन पोस्ट करने से चिकित्सक को रोका
By भाषा | Updated: November 24, 2020 18:27 IST2020-11-24T18:27:33+5:302020-11-24T18:27:33+5:30

अदालत ने व्हाइट हैट जूनियर के बारे में ऑनलाइन पोस्ट करने से चिकित्सक को रोका
नयी दिल्ली, 24 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बच्चों को कोडिंग सिखाने वाली कंपनी व्हाइट हैट एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की छवि खराब करने वाली कोई भी सामग्री ऑनलाइन पोस्ट करने से एक चिकित्सक को मंगलवार को रोक दिया।
यह चिकित्सक स्टार्टअप कंपनियों में उनके शुरुआती चरण में धन भी लगाता है।
व्हाइट हैट ने चिकित्सक अनिरुद्ध मालपानी के खिलाफ परिवाद दायर किया था। कंपनी ने मालपानी के खिलाफ दायर याचिका में चिकित्सक के ऊपर अपनी छवि खराब करने और ट्रेडमार्क से छेड़छाड़ करने आदि को लेकर स्थायी रोक लगाने की मांग की है। कंपनी ने चिकित्सक से करीब 14 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की भी मांग की है।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने इस बारे में सुनवाई करते हुए डॉक्टर मालपानी को समन जारी किया। अदालत ने चिकित्सक को 48 घंटे के भीतर संबंधित सामग्रियां हटाने के लिये भी कहा।
इस मामले में 14 जनवरी को अगली सुनवाई होगी।
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