उच्चतम न्यायालय ने सैट के आदेश के खिलाफ सेबी की याचिका खारिज की: पीएनबी हाउसिंग

By भाषा | Updated: October 21, 2021 12:37 IST2021-10-21T12:37:58+5:302021-10-21T12:37:58+5:30

Supreme Court dismisses Sebi's plea against SAT order: PNB Housing | उच्चतम न्यायालय ने सैट के आदेश के खिलाफ सेबी की याचिका खारिज की: पीएनबी हाउसिंग

उच्चतम न्यायालय ने सैट के आदेश के खिलाफ सेबी की याचिका खारिज की: पीएनबी हाउसिंग

नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने बृहस्पतिवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय ने कंपनी की 4,000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी जुटाने की योजना से जुड़े मामले में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के आदेश के खिलाफ दायर सेबी की याचिका को "गैरजरूरी" बताते हुए खारिज कर दिया है।

पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने कहा कि पिछले हफ्ते उसके निदेशक मंडल ने "तरजीही मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ने और प्रस्तावित आवंटियों के साथ कार्यान्वित शेयर सदस्यता समझौते को उनकी संबंधित शर्तों के अनुसार समाप्त करने का फैसला किया था।"

इसके साथ ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के समक्ष जून में दायर अपील भी गैरजरूरी हो गयी।

पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने बृहस्पतिवार को सेबी की दी गयी एक नियामकीय सूचना में कहा, "तदनुसार, कंपनी ने सैट के समक्ष 19 अक्टूबर, 2021 को एक आवेदन दायर किया है, जिसमें अपील वापस लेने की मंजूरी मांगी गयी है।"

उच्चतम न्यायालय में दायर सेबी की याचिका को 20 अक्टूबर, 2021 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

कंपनी ने नियामकीय सूचना में कहा, "उपरोक्त घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए सेबी की याचिका खारिज कर दी कि बाद में हुए घटनाक्रमों की वजह से याचिका गैरजरूरी हो गयी है।"

कानूनी अड़चनों के बीच पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने 14 अक्टूबर को कहा था कि उसने अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी कार्लाइल ग्रुप और अन्य के लिए प्रस्तावित 4,000 करोड़ रुपये की शेयर बिक्री योजना को रद्द कर दिया है।

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Web Title: Supreme Court dismisses Sebi's plea against SAT order: PNB Housing

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