DGCA fines Air India: 1.5 साल के भीतर दूसरी बार, 10 लाख रुपये का जुर्माना, एयर इंडिया पर डीजीसीए का शिकंजा

By सतीश कुमार सिंह | Published: November 22, 2023 03:39 PM2023-11-22T15:39:32+5:302023-11-22T15:43:35+5:30

DGCA fines Air India: विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने यात्रियों को जरूरी सुविधाएं देने से संबंधित मानकों का अनुपालन न करने के लिए एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

Second time in 1-5 years DGCA fines 10 lakhs Air India for deficiency in passenger services | DGCA fines Air India: 1.5 साल के भीतर दूसरी बार, 10 लाख रुपये का जुर्माना, एयर इंडिया पर डीजीसीए का शिकंजा

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Highlightsडीजीसीए ने यात्री सेवाओं में कमी के लिए एयर इंडिया पर जुर्माना लगाया है। यात्रियों को सुविधाएं देने के मानकों से संबंधित सीएआर का अनुपालन नहीं कर रही है। संबंध में एयरलाइन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

DGCA fines Air India: विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने एयर इंडिया पर नकेल कस दिया है। 1.5 साल के भीतर दूसरी बार नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने दूसरी बार शिकंजा कसा है। डीजीसीए ने यात्री सेवाओं में कमी के लिए एयर इंडिया पर जुर्माना लगाया है। 

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बुधवार को बयान में कहा कि दिल्ली, कोच्चि और बेंगलुरु के हवाई अड्डों पर एयर इंडिया की इकाइयों का निरीक्षण करने के बाद यह पाया गया कि एयरलाइन नागर विमानन प्रावधानों (सीएआर) का ठीक से पालन नहीं कर रही है। इस संदर्भ में एयर इंडिया को तीन नवंबर को नियामक की तरफ से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था।

डीजीसीए ने कहा कि नोटिस पर एयर इंडिया से मिले जवाब के आधार पर यह पाया गया कि वह यात्रियों को सुविधाएं देने के मानकों से संबंधित सीएआर का अनुपालन नहीं कर रही है। इस संबंध में एयरलाइन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

एयर इंडिया पर उड़ानों में देरी होने पर यात्रियों को होटल में ठहराने, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में सुविधाजनक सीटें न पाने वाले यात्रियों को मुआवजा देने और ग्राउंड स्टाफ के समुचित प्रशिक्षण से संबंधित मानकों पर ध्यान न देने की बात कही गई है।

Web Title: Second time in 1-5 years DGCA fines 10 lakhs Air India for deficiency in passenger services

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