सेबी का शेयरों के तरजीही आवंटन नियमों में ढील देने का फैसला

By भाषा | Updated: December 28, 2021 19:28 IST2021-12-28T19:28:31+5:302021-12-28T19:28:31+5:30

SEBI's decision to relax the preferential allotment rules of shares | सेबी का शेयरों के तरजीही आवंटन नियमों में ढील देने का फैसला

सेबी का शेयरों के तरजीही आवंटन नियमों में ढील देने का फैसला

नयी दिल्ली, 28 दिसंबर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनियों के लिए शेयरों के तरजीही आवंटन के जरिये धन जुटाने को सुगम बनाने के मकसद से मूल्य नियमों और लॉक-इन अवधि में ढील देने का फैसला किया है।

सेबी के निदेशक मंडल की मंगलवार को हुई बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया कि कंपनियों के प्रवर्तक या प्रवर्तक समूह को तरजीही निर्गम के तहत आवंटित शेयरों को लॉक-इन अवधि के दौरान गिरवी रखने की भी अनुमति होगी।

नियामक ने बार-बार कारोबार वाली प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत तय करने के लिए कहा है कि तरजीही निर्गम में न्यूनतम मूल्य उस शेयर के 90/10 कारोबारी दिवसों के मात्रा-भारित औसत मूल्य (वीडब्ल्यूएपी) से अधिक होगा।

सेबी ने कहा कि बार-बार कारोबार नहीं होने वाली प्रतिभूतियों के मामले में पंजीकृत स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता की मूल्यांकन रिपोर्ट की जरूरत होगी।

अभी तरजीही आवंटन में मूल्य फॉर्मूला पिछले दो सप्ताह के वीडब्ल्यूएपी या आखिरी 26 हफ्तों में से जो भी ऊंचा हो, के आधार पर तय होता है।

नियामक ने कहा कि ऐसा तरजीही निर्गम जिससे नियंत्रण में बदलाव होता हो या जिसमें पांच प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी का आवंटन किया जा रहा है, के मामले में पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता से मूल्यांकन रिपोर्ट जरूरी होगी।

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Web Title: SEBI's decision to relax the preferential allotment rules of shares

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