सेबी निपटान प्रक्रिया से संबंधित नियमों को युक्तिसंगत बनाएगा

By भाषा | Published: December 28, 2021 05:58 PM2021-12-28T17:58:05+5:302021-12-28T17:58:05+5:30

SEBI to rationalize rules related to settlement process | सेबी निपटान प्रक्रिया से संबंधित नियमों को युक्तिसंगत बनाएगा

सेबी निपटान प्रक्रिया से संबंधित नियमों को युक्तिसंगत बनाएगा

मुंबई, 28 दिसंबर बाजार नियामक सेबी ने कहा है कि इकाइयों को कारण बताओ नोटिस या पूरक नोटिस मिलने की तारीख से निपटान आवेदन देने की अवधि 60 दिन होगी।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के निदेशक मंडल की मंगलवार को हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। इसका मकसद निपटान प्रक्रिया से संबंधित नियमों को युक्तिसंगत बनाना है।

इस संदर्भ में निपटान प्रक्रिया नियमन में बदलाव किये जाएंगे। मौजूदा नियमन एक जनवरी, 2019 को अमल में आया था।

नियामक ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘कारण बताओ नोटिस या पूरक नोटिस, जो भी बाद में हो, उसके मिलने की तारीख से निपटान आवेदन जमा करने की अवधि को युक्तिसंगत बनाकर 60 दिन किया गया है।’’

इसके अलावा आंतरिक समिति की बैठक के बाद शर्तों से संबंधित संशोधित निपटान फॉर्म जमा करने की अवधि को तार्किक कर 15 दिन किया जाएगा। यह अवधि आंतरिक समिति की बैठक की तारीख से मानी जाएगी।

इसके अलावा निपटान राशि भेजने और सभी निपटान से संबंधित अनुपालन समयावधि को तर्कसंगत बनाया जाएगा। निपटान नियमन के तहत सभी भुगतान केवल अलग से बनाने गये भुगतान मंच के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।

सेबी ने कहा कि संशोधन के जरिये निपटान प्रक्रिया में पूर्ववर्ती शर्त, गैर-मौद्रिक शर्तों, निपटान प्रक्रिया योजना में अनियमितता से संबंधित प्रावधानों और कानूनी खर्चों से संबंधित कुछ प्रावधानों का स्पष्टीकरण भी प्रदान किया जाएगा।

बयान में कहा गया है कि निपटान नियमन में एकरूपता लाने को लेकर जरूरी संशोधन किये जाएंगे।

नियामक ने यह भी कहा कि शेयर की दूसरी कॉपी (डुप्लिकेट शेयर) जारी करने के लिए निवेशकों के अनुरोध के मामले में डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को जारी करने को लेकर सूचीबद्धता दायित्वों और खुलासा आवश्यकताओं से संबंधित नियमों में बदलाव किये जाएंगे।

सेबी ने कहा, ‘‘इस कदम से निवेशकों के लिए सौदे को लेकर चीजें सुगम होने के साथ सुरक्षा बेहतर होगी।

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Web Title: SEBI to rationalize rules related to settlement process

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