सेबी ने एटीएम एग्रो, सनशाइन एग्रो के बैंक, डीमैट खातों को जब्त करने का आदेश दिया

By भाषा | Updated: November 25, 2020 18:21 IST2020-11-25T18:21:59+5:302020-11-25T18:21:59+5:30

SEBI orders forfeiture of ATM Agro, Sunshine Agro's bank, demat accounts | सेबी ने एटीएम एग्रो, सनशाइन एग्रो के बैंक, डीमैट खातों को जब्त करने का आदेश दिया

सेबी ने एटीएम एग्रो, सनशाइन एग्रो के बैंक, डीमैट खातों को जब्त करने का आदेश दिया

नयी दिल्ली, 25 नवंबर बाजार नियामक सेबी ने 21 करोड़ रुपये वसूलने के लिए एटीएम एग्रो इंडस्ट्रीज और सनशाइन एग्रो इंफ्रा और उनके निदेशकों के बैंक खातों, शेयर और म्यूचुअल फंड हिस्सेदारी को जब्त करने का आदेश दिया।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा 2016 में दिए गए आदेश के बावजूद उक्त कंपनियों द्वारा निवेशकों का धन लौटाने में विफल रहने के चलते उनके खिलाफ वसूली की कार्यवाही शुरू की गई है।

दोनों कंपनियों ने सार्वजनिक निर्गम के नियमों का पालन किए बिना निवेशकों से धन जुटाया था।

एटीएम एग्रो इंडस्ट्रीज ने गैरकानूनी रूप से भुनाने योग्य तरजीही शेयर (आरपीएस) जारी कर और गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्रों (एनसीडी) के माध्यम से धन जुटाया था।

सेबी के अनुसार कंपनी ने 300 निवेशकों को आरपीएस जारी कर 5.62 करोड़ रुपये जुटाए। ये राशि 2011-12 और 2012-13 के बीच जुटाई गई।

सनशाइन एग्रो इंफ्रा ने 2011-12 में निवेशकों को आरपीएस जारी करके धन जुटाया था।

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Web Title: SEBI orders forfeiture of ATM Agro, Sunshine Agro's bank, demat accounts

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