स्टार्टअप को सूचीबद्धता के लिये प्रोत्साहित करने को सेबी ने आसान किये प्रावधान
By भाषा | Updated: March 25, 2021 19:07 IST2021-03-25T19:07:37+5:302021-03-25T19:07:37+5:30

स्टार्टअप को सूचीबद्धता के लिये प्रोत्साहित करने को सेबी ने आसान किये प्रावधान
नयी दिल्ली, 25 मार्च बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने स्टार्टअप की सूचीबद्धता को प्रोत्साहित करने के लिये बृहस्पतिवार को प्रावधानों में कई ढील देने की घोषणा की। इनमें प्री-इश्यू कैपिटल के लिये होल्डिंग की अवधि को कम करना भी शामिल है।
इसके अलावा, नियामक ने मौजूदा नियमों को रद्द करने और प्रवर्तक व प्रवर्तक समूह संस्थाओं के पुनर्वर्गीकरण से संबंधित मौजूदा ढांचे को युक्तिसंगत बनाने को मंजूरी दी।
बृहस्पतिवार को सेबी बोर्ड की बैठक में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा स्थिरता रिपोर्टिंग के लिये नयी आवश्यकताओं को पेश करने का भी निर्णय लिया गया। इस नयी रिपोर्ट को बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कहा जायेगा। यह मौजूदा बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट का स्थान लेगी।
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