आज से कॉरपोरेट टैक्स-GST के नियम बदलेंगे, आपकी जेब पर पड़ेगा असर, पेट्रोल पंपों पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर छूट खत्म

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: October 1, 2019 08:44 AM2019-10-01T08:44:16+5:302019-10-01T08:44:16+5:30

पेट्रोल पंपों पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर मिलने वाली 0.75% की छूट 1 अक्तूबर से खत्म कर दी है.

rules of corporate tax-GST will change your pocket will be affected discount on credit card payments at petrol pumps is over | आज से कॉरपोरेट टैक्स-GST के नियम बदलेंगे, आपकी जेब पर पड़ेगा असर, पेट्रोल पंपों पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर छूट खत्म

फाइल फोटो

Highlightsजीएसटी काउंसिल ने 1000 रु पये किराये वाले होटल कमरों पर जीएसटी जीरो कर दिया है1 अक्तूबर के बाद स्थापित मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के पास 15 फीसदी टैक्स भरने का विकल्प होगा.

1 अक्तूबर से आर्थिक क्षेत्र से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे, जिसका आपकी जेब से संबंध है. सबसे बड़ा नियम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पिछले दिनों घोषित कॉरपोरेट टैक्स में बदलाव से जुड़ा है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के ग्राहकों के लिए भी कई चीजें बदल जाएंगी. कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का फायदा मंगलवार से मिलना शुरू होगा.

1 अक्तूबर के बाद स्थापित मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के पास 15 फीसदी टैक्स भरने का विकल्प होगा. इन कंपनियों पर सरचार्ज के साथ कुल टैक्स 17.01 फीसदी हो जाएगा. इसके साथ ही 5 करोड़ सालाना से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए नया जीएसटी रिटर्न आएगा. इन कारोबारियों को जीएसटीएएनएक्स-1 फॉर्म भरना होगा जो जीएसटीआर-1 की जगह लेगा, यह अनिवार्य होगा.

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर मासिक सीमा को खत्म कर दिया है. अपने खाते में 25,000 रु पए का ऐवरेज मंथली बैलेंस रखने वाले ग्राहक बैंक ब्रांच से दो बार मुफ्त में पैसे निकाल सकते हैं. खाते में 25,000 से 50,000 रु पए तक का ऐवरेज मंथली बैलेंस रखने वाले शाखा से मुफ्त में 10 बार पैसे निकाल सकते हैं. खाते में 50,000 रु पये से अधिक तथा 1 लाख रु पए तक रखने वाले ग्राहक बैंक शाखा से असीमित संख्या में पैसे निकाल सकते हैं.

पेट्रोल पंपों पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर छूट खत्म

पेट्रोल पंपों पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर मिलने वाली 0.75% की छूट 1 अक्तूबर से खत्म कर दी है. केंद्र सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ढाई साल पहले इसे शुरू किया था. अन्य बैंक भी यह छूट देते हैं, वे भी जल्द ही इस छूट को खत्म करने की घोषणा कर सकते हैं.

होटल इंडस्ट्री के लिए नई जीएसटी दरें

जीएसटी काउंसिल ने 1000 रु पये किराये वाले होटल कमरों पर जीएसटी जीरो कर दिया है. इसके बाद 1001 से 7,500 रु पये तक के कमरों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है. इसी तरह, 7,500 रु पए से ऊपर के कमरों पर जीएसटी को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है. यह नियम भी एक अक्तूबर से लागू होगा. 

Web Title: rules of corporate tax-GST will change your pocket will be affected discount on credit card payments at petrol pumps is over

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे