Reserve Bank of India: आरबीआई ने कसे नकेल, आरबीएल बैंक पर 2.27 करोड़ और एचडीएफसी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना, कई सहकारी बैंकों पर एक्शन
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: March 21, 2023 12:17 PM2023-03-21T12:17:39+5:302023-03-21T12:18:41+5:30
Reserve Bank of India: सोलापुर (महाराष्ट्र) का लोकमंगल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर (पंजाब) का इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रायसेन (मध्य प्रदेश) का जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, नोएडा (उत्तर प्रदेश) का नोबल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शामिल हैं।
Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कर्ज वसूली एजेंट से संबंधित नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर आरबीएल बैंक लि. पर 2.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने बयान में कहा कि जुर्माना आंतरिक ओम्बुड्समैन योजना, 2018, बैंकों के लिये निष्पक्ष गतिविधियां संहिता, बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालन, जोखिम प्रबंधन और वित्तीय सेवा की आउटसोर्सिंग और वसूली एजेंट से संबंधित आचार संहिता के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने से जुड़ा है।
हालाँकि, आरबीआई ने कहा कि जुर्माना वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 की अवधि से संबंधित नियामकीय अनुपालन में कमियों को लेकर है। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किये गये किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता से इसका कोई संबंध नहीं है। इस बीच, केंद्रीय बैंक ने विभिन्न मानदंडों के उल्लंघन के लिए कई सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है।
जिन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें सोलापुर (महाराष्ट्र) का लोकमंगल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर (पंजाब) का इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रायसेन (मध्य प्रदेश) का जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, मंदसौर (मध्य प्रदेश) का स्मृति नागरिक सहकारी बैंक, मुंबई का रायगढ़ सहकारी बैंक, नोएडा (उत्तर प्रदेश) का नोबल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शामिल हैं। इन बैंकों पर जुर्माना नियमों के अनुपालन के स्तर पर खामियों को लेकर लगाया गया है।
रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के कुछ प्रावधानों को पूरा नहीं करने के लिए हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचडीएफसी) पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने जानकारी दी।
आरबीआई ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी की 31 मार्च, 2022 को वित्तीय स्थिति के आधार पर एनएचबी ने कंपनी का सांविधिक निरीक्षण किया था। आरबीआई ने बयान में बताया कि निरीक्षण में इसका खुलासा हुआ कि कंपनी 2019-20 के दौरान कुछ जमाकर्ताओं की परिपक्व जमा राशि को उनके नामित बैंक खातों में स्थानांतरित नहीं कर सकी।
बयान के अनुसार, इसके बाद कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि क्यों न उसपर जुर्माना लगाया जाए। इसमें कहा गया, “कंपनी के जवाब पर विचार करने के बाद, रिजर्व बैंक इस नतीजे पर पहुंचा कि प्रावधानों को नहीं मानने का आरोप पर्याप्त है और उसपर जुर्माना लगाया जाना चाहिए।’’