एक और बैंक पर एक्शन, आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया, आपका खाता तो नहीं था, ऐसे करें चेक
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 22, 2022 07:46 PM2022-09-22T19:46:14+5:302022-09-22T19:47:27+5:30
जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से 99 प्रतिशत से अधिक जमाकर्ता अपनी जमा की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।
मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित द लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक के पूंजी कमी और आमदनी की संभावनाएं नहीं होने के मद्देनजर केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है।
आरबीआई ने बयान में कहा कि को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से 99 प्रतिशत से अधिक जमाकर्ता अपनी जमा की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। इसमें कहा गया है कि डीआईसीजीसी ने 13 सितंबर, 2022 तक कुल बीमित जमा राशि का 193.68 करोड़ रुपये पहले ही भुगतान कर दिया है।
आरबीआई ने ‘‘बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं।’’ केंद्रीय बैंक ने कहा कि लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक बृहस्पतिवार (22 सितंबर, 2022) को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार बंद कर देगा। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति में जमाकर्ताओं की पूरी राशि का भुगतान करने में समर्थ नहीं है।
रिजर्व बैंक ने विजयदुरई को टीएमबी का गैर-कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त करने की सिफारिश खारिज की
भारतीय रिजर्व बैंक ने तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक (टीएमबी) की बी विजयदुरई को बैंक का अंशकालिक गैर-कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त करने की सिफारिश को खारिज कर दिया है। बैंक ने 20 अगस्त को विजयदुरई को अंशकालिक गैर-कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त करने की सिफारिश केंद्रीय बैंक को भेजी थी।
रिजर्व बैंक ने 19 सितंबर, 2022 को पत्र जारी कर बी विजयदुरई की नियुक्ति की सिफारिश को खारिज कर दिया। केंद्रीय बैंक ने हालांकि इसके लिए कोई वजह नहीं बताई है। रिजर्व बैंक ने टीएमबी से अस्थायी अंशकालिक चेयरमैन पद के एक अन्य स्वतंत्र निदेशक का प्रस्ताव नए सिरे से भेजने को कहा है।